डुमरांव एसडीएम के जांच में दोषी पाया गया राजस्वकर्मी निलंबित
डुमरांव एसडीएम राकेश कुमार के जांच में सिमरी प्रखंड के तत्कालीन राजस्व कर्मी सुदर्शन सिंह को दोषी पाया गया है। जिसके बाद जिला प्रशासन ने उसे निलंबित कर दिया है।
केटी न्यूज/बक्सर
डुमरांव एसडीएम राकेश कुमार के जांच में सिमरी प्रखंड के तत्कालीन राजस्व कर्मी सुदर्शन सिंह को दोषी पाया गया है। जिसके बाद जिला प्रशासन ने उसे निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय केसठ बनाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी डुमरांव के द्वारा उक्त राजस्व कर्मी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र क प्राप्त कराया गया। जिसमें सुदर्शन सिंह के विरुद्ध नियंत्री पदाधिकारी की अनुमति के बिना अनुपस्थिति रहने, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने, स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने इत्यादि के आरोप के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है। पूर्व में विभागीय कार्यवाही संचालित होने के बावजूद भी उनके कार्यशैली में बदलाव नहीं हुआ है।
उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के कंडिका 3(1) का उल्लंघन है। आरोप पत्र पर सम्यक विचार के बाद बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत सुदर्शन सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय सिमरी, तथा वर्तमान अंचल ईटाढ़ी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अंचल केसठ निर्धारित किया गया है।
वही उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी संचालित की जा रही है। विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए गिरिजेश कुमार, अपर समाहर्ता, विभागीय जांच बक्सर को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी सिमरी को उपस्थापन पदाधिकारी बनाया गया है।