Saturday, 31 October 2026
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Keshav Times

3.6 लीटर शराब के साथ पकड़े गए तस्कर को पांच साल की जेल

शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय ने एक युवक को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। चौसा रेलवे स्टेशन के पास शराब के साथ पकड़े गए वैशाली जिले के युवक जयशंकर कुमार को अदालत ने दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।

3.6 लीटर शराब के साथ पकड़े गए तस्कर को पांच साल की जेल

3.6 लीटर शराब के साथ पकड़े गए तस्कर को पांच साल की जेल

__ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा, राशि जमा नहीं करने पर भुगतनी होगी छह माह की अतिरिक्त सजा; विशेष उत्पाद न्यायालय-2 ने सुनाया फैसला

केटी न्यूज/बक्सर। 

शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय ने एक युवक को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। चौसा रेलवे स्टेशन के पास शराब के साथ पकड़े गए वैशाली जिले के युवक जयशंकर कुमार को अदालत ने दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।विशेष उत्पाद न्यायालय-2 के न्यायाधीश सोनेलाल रजक ने शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया। न्यायालय के इस आदेश के बाद शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार युवक को अब लंबा समय जेल में बिताना होगा।मामले के अनुसार, 17 दिसंबर 2025 को मद्यनिषेध विभाग की टीम चौसा रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन ढाला के समीप शराब के खिलाफ छापेमारी और गश्ती कर रही थी। इसी दौरान शाम करीब 5:30 बजे पीठू बैग लेकर जा रहे एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर टीम ने उसे रोककर तलाशी ली।

3.6 लीटर शराब के साथ पकड़े गए तस्कर को पांच साल की जेल

बैग की जांच में 180 एमएल की 20 बोतल 8 पीएम स्पेशल ब्लेंड ऑफ स्कॉच एंड इंडियन ग्रेन व्हिस्की बरामद हुई। शराब की कुल मात्रा 3.600 लीटर थी।गिरफ्तार युवक की पहचान वैशाली जिले के राघोपुर थाना अंतर्गत फतेहपुर शाहबाज निवासी बिंदेश्वर पासवान के पुत्र जयशंकर कुमार (23 वर्ष) के रूप में हुई। उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।उत्पाद थाना कांड संख्या 525/2025 में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय तथा अपर विशेष लोक अभियोजक रविन्द्र कुमार सिन्हा और श्यामाश्री चन्द्र ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गुरुवार को न्यायालय ने जयशंकर को दोषी करार देते हुए हिरासत में लेने का आदेश दिया था। इसके बाद शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और अदालत ने पांच साल के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।

3.6 लीटर शराब के साथ पकड़े गए तस्कर को पांच साल की जेल

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