न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करना दरोगा जी को पड़ा महंगा, कोर्ट ने थानाध्यक्ष का वेतन रोका

न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करना दरोगा जी को महंगा पड़ गया कोर्ट ने अगले आदेश तक उनके तनख्वाह के भुगतान पर रोक लगा दिया है। उक्त आदेश को कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार प्रथम ने दिया है।

न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करना दरोगा जी को पड़ा महंगा, कोर्ट ने  थानाध्यक्ष का वेतन रोका

केटी न्यूज/बक्सर

 न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करना दरोगा जी को महंगा पड़ गया कोर्ट ने अगले आदेश तक उनके तनख्वाह के भुगतान पर रोक लगा दिया है। उक्त आदेश को कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार प्रथम ने दिया है। मामला विधि वाद संख्या 08 /2016 से संबंधित है जहां संबंधित पुलिसकर्मियों ने न्यायालय के  आदेश का बार-बार अनदेखी किया था। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए भोजपुर जिले के नवादा थाना के थानाध्यक्ष विपिन कुमार के वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दिया है।  कार्यालय ने पुलिस अधीक्षक भोजपुर को आदेश के प्रति के साथ हेतु निर्गत किया गया है।  एसपी भोजपुर से क्यों ना थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाए।