नाबालिक के साथ दुष्कर्म के दोषी तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

नाबालिक के साथ दुष्कर्म के दोषी तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

- दो अभियुक्तों को 20- 20 साल तथा सहयोगी महिला अभियुक्त को दी गई एक साल की सजा

केटी न्यूज। बक्सर

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-6 सह पास्को के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्र ने गुरूवार को एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। जिसमें दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा तथा 20-20 हजार रूपए अर्थदंड तथा उनके इस कृत्य में सहयोग करने वाली एक महिला अभियुक्त को एक वर्ष की सजा तथा एक हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। मामला राजपुर थाना क्षेत्र में 9 जून 2021 को घटित हुई थी।

कोर्ट ने दुष्कर्मी संजय राम व राकेश राम को 20 वर्षो के कठोर कारावास तथा आर्थिक दंड के अलावे उनके सहयोगी संगीत देवी को एक वर्ष की सजा तथा एक हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। पुलिस द्वारा दिए गए चार्जशीट में बताया गया है कि संगीत ने किशोरी को झांसे में ले एक रूम में बंद कर दिया था। जिसके बाद दोनों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया था। इस आशय की जानकारी विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत पांच लाख रूपए भी देने का आदेश भी पारित किया गया है।