पड़ोसी के घर चोरी मामले में आरोपी को तीन साल की सजा

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की अदालत ने बक्सर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दर्ज कांड संख्या 542/2023 के अभियुक्त प्रशांत तिवारी को दोषी करार देते हुए तीन वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया है। निर्धारित जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

पड़ोसी के घर चोरी मामले में आरोपी को तीन साल की सजा

केटी न्यूज/बक्सर

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की अदालत ने बक्सर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दर्ज कांड संख्या 542/2023 के अभियुक्त प्रशांत तिवारी को दोषी करार देते हुए तीन वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया है। निर्धारित जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

मामला 19 दिसंबर 2023 की रात का है। अभियुक्त प्रशांत तिवारी अपने पड़ोसी अरविंद कुमार तिवारी के घर में घुस गया था। उसने घर से 30 हज़ार रुपये नकद और अरविंद के पुत्र के गले से सोने का लॉकेट निकाल लिया। चोरी की घटना के दौरान घर में शोरगुल मचने पर परिजनों ने साहस दिखाते हुए अभियुक्त को मौके पर ही पकड़ लिया और तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी।

इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। अदालत में अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों की गवाही प्रस्तुत की। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी माना और भारतीय दंड संहिता की धारा 380 (चोरी), 457 (गृहभेदन) और 411 (चोरी की संपत्ति रखने) के तहत तीन-तीन साल की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी और सहायक अभियोजन पदाधिकारी अपूर्वा सिंह ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। अदालत ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार करते हुए अभियुक्त को कठोर कारावास की सजा दी।