अवैध हथियार रखने के दोषी मुन्ना महतो को 19 माह की सजा

कोरानसराय थाना क्षेत्र में अवैध हथियार रखने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त मुन्ना महतो को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष 7 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अवैध हथियार रखने के दोषी मुन्ना महतो को 19 माह की सजा

केटी न्यूज/बक्सर।

कोरानसराय थाना क्षेत्र में अवैध हथियार रखने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त मुन्ना महतो को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष 7 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी रत्नेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने कोरानसराय थाना कांड संख्या 94/2020 की सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया। मामले में सरकार की ओर से अभियोजन पदाधिकारी सोमेश मिश्रा ने न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से पक्ष रखा।अभियोजन के अनुसार, 25 सितंबर 2020 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि माटिला गांव निवासी मुन्ना महतो के पास अवैध हथियार है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसके घर पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान उसके घर से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, नकद रुपये और मोबाइल बरामद किया गया था।बरामदगी के बाद पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में जब्ती सूची तैयार की और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस की ओर से मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज भी अदालत में पेश किए गए।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में प्रस्तुत की। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी पाया। इसके बाद न्यायालय ने उसे 19 माह के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।