डूंगरपुर मामलें में आज़म खान को मिली राहत
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक अदालत ने डूंगरपुर प्रकरण में बड़ी राहत दी है।
केटी न्यूज़/रामपुर
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक अदालत ने डूंगरपुर प्रकरण में बड़ी राहत दी है।बुधवार को आजम खान को MP-MLA कोर्ट ने डूंगरपुर इलाके में लोगों को उनकी जमीन से जबरन बेदखल करने और घरों को तोड़ने के 5 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है।साल 2019 में राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद खान और 5 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने लोगों को उनके घरों से बेदखल किया और मकानों को ध्वस्त करने का काम किया।
डूंगरपुर प्रकरण वर्ष 2016 का है ।जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने डूंगरपुर में पुलिस लाइन के पास गरीबों के लिए आसरा आवास बनवाया था। उन पर आरोप लगे कि इस दौरान कुछ लोगों के पहले से बने मकानों को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया गया था। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2019 में गंज कोतवाली में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि आजम के इशारे पर पुलिस और सपा के कार्यकर्ताओं ने बस्ती में आसरा आवास बनाने के लिए घरों को जबरन खाली कराया, उनका सामान लूट लिया गया और मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया।
अदालत से राहत मिलने के बावजूद आजम खान अभी भी सीतापुर जेल में ही रहेंगे क्योंकि वह कई अन्य मुकदमों के सिलसिले में जेल में बंद हैं। पीड़ित इदरीस नाम के व्यक्ति ने थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसपर सांसद-विधायक अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया। सीतापुर जेल में बंद आजम खान स्वास्थ्य खराब होने के कारण अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए।