आर्म्स एक्ट में महिला समेत तीन को तीन-तीन साल की सजा

अवैध हथियार रखने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए महिला समेत तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-11 दिवाकर राम की अदालत ने ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के सपही गांव निवासी संजय यादव, विजय यादव और रुनी देवी को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

आर्म्स एक्ट में महिला समेत तीन को तीन-तीन साल की सजा

__ कट्टा बरामदगी मामले में महिला समेत तीन दोषी, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

__10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगा, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी

केटी न्यूज/बक्सर।

अवैध हथियार रखने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए महिला समेत तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-11 दिवाकर राम की अदालत ने ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के सपही गांव निवासी संजय यादव, विजय यादव और रुनी देवी को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।अभियोजन पदाधिकारी प्रियांशु मिश्रा के अनुसार, पूरा मामला 23 मार्च 2024 का है। ब्रह्मपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सपही गांव के उक्त तीनों लोगों के पास अवैध हथियार मौजूद है।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने टीम गठित कर तत्काल गांव में छापेमारी की। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपितों के कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। हथियार बरामद होने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए पुलिस कार्रवाई से जुड़े गवाहों की गवाही के साथ हथियार की जब्ती से संबंधित प्रदर्श और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किए। इन साक्ष्यों पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को दोषी पाया।फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। हथियार बरामदगी से जुड़े इस मामले में अदालत के फैसले को अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त न्यायिक कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।