हेरोइन के साथ पकड़ा गया तस्कर दोषी, एक साल की सख्त सजा
नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बक्सर की एनडीपीएस अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए हेरोइन तस्करी के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को एक वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त एक माह की जेल काटनी होगी।

__ 8 ग्राम मादक पदार्थ बरामदगी के मामले में कोर्ट का फैसला, 20 हजार जुर्माना नहीं देने पर बढ़ेगी सजा
केटी न्यूज/बक्सर
नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बक्सर की एनडीपीएस अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए हेरोइन तस्करी के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को एक वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त एक माह की जेल काटनी होगी।यह मामला 9 अगस्त 2020 का है, जब नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान संजय कुमार उर्फ बेदु (पिता स्व. मदन चौधरी) को गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान उसके पास से 46 पुड़िया में करीब 8 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। इस संबंध में नगर थाना में कांड संख्या 334/20 दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने प्रभावी ढंग से सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने गवाहों और साक्ष्यों को मजबूती से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (अष्टम) सुनील कुमार सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त रुख अपनाया और सजा सुनाई। इस पूरे प्रकरण में अनुसंधानकर्ता विरेन्द्र कुमार सिंह की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही, जिनकी जांच और साक्ष्य संकलन ने अभियोजन को मजबूती दी।फैसले के बाद दोषी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। अदालत के इस निर्णय को नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

