तिहरे हत्याकांड के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास

तिहरे हत्याकांड के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास

केटी न्यूज/जहानाबाद

जिले के चर्चित तिहरे हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरा करने के उपरांत अपर जिला जज तृतीय  पुष्पम कुमार झा की अदालत ने आरोपी नवाब कुमार और महेश यादव को हत्या का दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 /149 के तहत सश्रम आजीवन कारावास भुगतने का फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को 25 हजार रुपए अर्थदंड भी भुगतान करने का फैसला सुनाया। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि इस मामले में पारस बीघा थाना क्षेत्र के मिश्र विगहा गांव निवासी सुमित कुमार ने लाली यादव, गेहूंमन यादव, लाल यादव, सतीश यादव, मनीष कुमार, शैलेश कुमार, मधीर कुमार, केलवा देवी, बसमतिया देवी, लालती देवी, झरोखनी कुमारी, रोशनी कुमारी समेत 25 नामजद व 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सूचक ने आरोप लगाया था कि 12 दिसंबर 2017 की मध्य रात्रि नामजद लोगों समेत लगभग 50 की संख्या में हरवे हथियार से लैस लोगों ने उनके घर को घेर लिया। सभी उनके घर में घुस गए और उनके भाइयों ललित कुमार, भूषण कुमार, सुरिषठ कुमार, राजू कुमार तथा वीरेंद्र कुमार को पीट-पीट कर देवी मंदिर के पास ले गए और निर्ममता से पीट कर अधमरा कर दिया। जिससे राजू कुमार, वीरेंद्र कुमार तथा ललित कुमार की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।  जबकि सुरेश कुमार और भूषण कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए थे। जो अभी भी अपंग है। बताते चलें कि इस मामले में पूर्व में 4 लोगों को त्वरित न्यायालय प्रथम के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जबकि एक आरोपी गेहूंमन यादव उर्फ अखिलेश यादव की मौत विचारण के दरमियान ही हो गई थी।