सितंबर खत्म होते ही जेब पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ, होल्डिंग टैक्स बकायेदारों पर 1.5% ब्याज
चौसा नगर पंचायत क्षेत्र में मकान और जमीन मालिकों के लिए होल्डिंग टैक्स जमा करने की समय सीमा अब खत्म होने के करीब है। सितंबर माह के बाद टैक्स बकाया रखने वाले करदाताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। अक्टूबर से बकाया होल्डिंग टैक्स की राशि पर 1.5 प्रतिशत ब्याज लगाए जाने की तैयारी है।

__ माइकिंग से वार्डों में चेतावनी, नगर पंचायत प्रशासन ने समय रहते टैक्स जमा करने की अपील की
केटी न्यूज/चौसा।
चौसा नगर पंचायत क्षेत्र में मकान और जमीन मालिकों के लिए होल्डिंग टैक्स जमा करने की समय सीमा अब खत्म होने के करीब है। सितंबर माह के बाद टैक्स बकाया रखने वाले करदाताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। अक्टूबर से बकाया होल्डिंग टैक्स की राशि पर 1.5 प्रतिशत ब्याज लगाए जाने की तैयारी है। इसे लेकर नगर पंचायत प्रशासन ने करदाताओं को समय रहते टैक्स भुगतान के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया है।करदाताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में लगातार माइकिंग कराई जा रही है। प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को सितंबर के भीतर अपना बकाया होल्डिंग टैक्स जमा करने की जानकारी दी जा रही है। प्रशासन का मकसद यह है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी करदाता को ब्याज के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करना पड़े।

नगर पंचायत ईओ रानी कुमारी ने बताया कि करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सितंबर तक टैक्स जमा करने का अवसर दिया गया है। इसके बाद बकाया राशि पर नियमानुसार 1.5 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र के सभी मकान एवं जमीन मालिकों से अपील की कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपना टैक्स जमा कर दें।नगर पंचायत प्रशासन की ओर से वार्ड स्तर पर माइकिंग के साथ अन्य माध्यमों से भी प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, समय पर कर भुगतान से जहां नगर पंचायत के राजस्व संग्रह को मजबूती मिलेगी, वहीं करदाताओं को भी अनावश्यक ब्याज के भुगतान से राहत मिलेगी। अब देखना है कि प्रशासन की इस चेतावनी के बाद कितने बकायेदार समय रहते टैक्स जमा करते हैं।

