हत्या के 34 साल पुराने मामले में लापरवाही बरतने पर न्यायिक हिरासत में प्रभारी एसपी

हत्या के 34 साल पुराने मामले में लापरवाही बरतने पर न्यायिक हिरासत में प्रभारी एसपी

केटी न्यूज / रोहतास

34 साल पुराने हत्या के एक मामले में लापरवाही बरतने पर रोहतास जिला न्यायालय ने प्रभारी एसपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिसके बाद कोर्ट परिसर में प्रभारी एसपी को पूरे पांच घंटों तक प्रभारी एसपी को न्यायिक हिरासत में रखा गया। कोर्ट के इस फैसले से पूरे परिसर में चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया। बताया जाता है कि हत्या के एक पुराने मामले में पुराने मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने और कोर्ट द्वारा जारी कुर्की जब्ती का तामिला प्रतिवेदन अदालत में पेश नहीं करने पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। वहीं, कोर्ट ने एसपी आशिष भारती को उपस्थित होने का निर्देया दिया था, लेकिन उनकी छुट्टी पर जाने के कारण प्रभारी एसपी सह मुख्यालय डीएसपी सरोज कुमार साह कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। जिन्हें पांच घंटे न्यायिक हिरासत में रखने के बाद कोर्ट ने उन्हें जाने का आदेश दिया। अदालत ने 24 अक्टूबर को हर हाल में एसपी को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले को तीन माह की भीतर निष्पादित किया जाना है। 

6 में से 4 आरोपियों की हो चुकी है मौत 

मामले के संबंध में बताया जाता है कि वर्ष 1979 में जिले के नासरीगंज स्थित अतमीगंज गांव में रामानुज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें कुल छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई के दौरान 6 में से 4 आरोपियों की मौत हुई। जिसमें दो आरोपियों के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण मामला लंबे समय से कोर्ट में लंबित है। मामले की निगरानी कर रहे पटना हाई कोर्ट ने रोहतास सिविल कोर्ट को तीन महीने के भीतर केस का निष्पादन करने का आदेश दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती का भी निर्देश पुलिस को दिया। कोर्ट द्वारा एसपी को कई बार आदेश का पालन कराने के लिए पत्र भेजा गया, लेकिन पुलिस ने न तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और ना ही उनके घर की कुर्की जब्ती का प्रतिवेदन ही अदालत में पेश किया।