दुष्कर्म मामले में बक्सर के युवक को रोहतास कोर्ट ने 14 साल बाद सुनाई फांसी की सजा
केटी न्यूज/रोहतास/बक्सर
बक्सर के एक युवक को रोहतास व्यवहार न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने गुरुवार को रेप और हत्या के मामले सुनवाई करते हुए दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। युवक बक्सर के धनसोई निवासी शाहिद है। जिसे फांसी की सजा दी गई है। घटना 16 जून 2009 को करगहर थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। शाहिद को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए कहा कि इस घटना को विरलतम से विरलतम की श्रेणी में रख मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। साथ ही 76 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया।
कोर्ट ने कहा कि जब शाहिद ने इस घटना को अंजाम दिया, उस समय उसकी उम्र 42 वर्ष थी। जिसमें अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक विद्यासागर राय ने बताया कि बक्सर के शाहिद की दिनारा के महबूब मार्केट में किराना दुकान थी। करगहर थाना क्षेत्र में शाहिद की बहन का घर था, वो अक्सर आता-जाता था।
घटना के दिन भी आया था। उसकी नजर पड़ोस की एक किशोरी पर पड़ी। यह घटना उस वक्त हुई, जब मृतका गोबर के उपले बनाकर अपने घर लौटी और उस वक्त उसके घर में कोई नहीं था। वह अकेली थी। तभी आरोपी ने घर में घुसकर पहले नाबालिग से दरिंदगी की और फिर गला दबा कर हत्या कर दी थी। पुरे सुनवाई के दौरान 11 लोगों की कोर्ट में गवाही दर्ज कराई गयी थी।