Tuesday, 3 November 2026
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बक्सर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का कड़ा शिकंजा, बिना नक्शा बने घर होंगे सील या ध्वस्त

बक्सर शहर में अनियोजित और अवैध निर्माण पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी साहिला के निर्देश पर नगर परिषद ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिना स्वीकृत नक्शे के बनाए गए भवनों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे निर्माण को न सिर्फ अवैध घोषित किया जाएगा, बल्कि उन्हें सील करने या ध्वस्त करने तक की कार्रवाई होगी।

बक्सर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का कड़ा शिकंजा, बिना नक्शा बने घर होंगे सील या ध्वस्त

बक्सर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का कड़ा शिकंजा, बिना नक्शा बने घर होंगे सील या ध्वस्त

__ औचक निरीक्षण टीम गठित, पुलिस बल के साथ होगी कार्रवाई; भारी जुर्माना भी तय

केटी न्यूज/बक्सर:

बक्सर शहर में अनियोजित और अवैध निर्माण पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी साहिला के निर्देश पर नगर परिषद ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिना स्वीकृत नक्शे के बनाए गए भवनों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे निर्माण को न सिर्फ अवैध घोषित किया जाएगा, बल्कि उन्हें सील करने या ध्वस्त करने तक की कार्रवाई होगी।नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि शहर के आयोजना क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बिना पूर्व अनुमति करना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके लिए एक विशेष औचक निरीक्षण टीम का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर अवैध निर्माण की पहचान करेगी।

बक्सर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का कड़ा शिकंजा, बिना नक्शा बने घर होंगे सील या ध्वस्त

इस टीम में टाउन प्लानर को तकनीकी जांच और बिल्डिंग बाय-लॉज के उल्लंघन की पुष्टि की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वास्तुविद निर्माण की संरचनात्मक वैधता का आकलन करेंगे। मौके पर किसी भी तरह की कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है।प्रशासन ने साफ किया है कि नए निर्माण के साथ-साथ पहले से बने भवनों में किसी प्रकार का संशोधन या विस्तार भी बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे अवैध निर्माण की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके।

बक्सर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का कड़ा शिकंजा, बिना नक्शा बने घर होंगे सील या ध्वस्त

नगर परिषद ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि शहर को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने में सभी की भागीदारी जरूरी है। इसलिए किसी भी निर्माण कार्य की शुरुआत से पहले नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर भविष्य में कानूनी कार्रवाई के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।नगर प्रशासन की इस सख्ती से स्पष्ट संकेत है कि अब बक्सर में मनमानी निर्माण पर पूरी तरह लगाम कसी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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