बिग ब्रेकिंग-अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर पुलिस का शिकंजा, इन धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज
स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
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केटी न्यूज़/दिल्ली
स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में दर्ज की गई है। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने आज दिल्ली पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया था। दिल्ली पुलिस की एक टीम आज इस मामले को लेकर उनके आवास पर पहंची थी। मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया और 13 मई को अपने साथ हुई बदसलूकी की घटना की पूरी जानकारी दी।
चेस्ट और पेट पर मुक्के मारे
स्वाति मालीवाल ने बताया कि मैं ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। उसी समय विभव वहां आया और गालियां देने लगा। बिना किसी उकसावे के उसने थप्पड़ मारा। मैंने शोर मचाया और कहा कि मुझे जाने दो लेकिन वह लगातार थप्पड़ मारता रहा और गंदी-गंदी गालियां देता रहा।शिकायत के मुताबिक विभव ने स्वाति मालीवाल के चेहरे पर 5- 6 थप्पड़ मारे। चेस्ट और पेट पर भी मुक्के मारे। साथ ही शरीर के निचले हिस्से में लात मारी। साथ ही उसने धमकी भी दी कि देख लेंगे, निपटा देंगे। मैं भागकर बाहर आई और फिर पुलिस को फोन किया।स्वाति मालीवाल के मुताबिक यह घटना के समय मुख्यमंत्री केजरीवाल उस समय घर में ही थे।स्वाति मालीवाल का एम्स में मेडिकल कराया जाएगा।
इन धाराओं के तहत केस दर्ज
दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के बयानों के आधार पर धारा 354 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल, 506 आपराधिक धमकी, 509 अपमान करने के इरादे से शब्द का इशारा या कृत्य, 323 हमला और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। दिल्ली के सिविल लाइन थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 354 एक गैर-जमानती अपराध है ।इसमें आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। इस अपराध के लिए दो साल तक की कैद से लेकर सात साल तक की कैद तक हो सकती है और इसमें जुर्माना भी शामिल है।विभव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीम तैयार की गई है। विभव दिल्ली से बाहर है। उसे गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी प्लानिंग कर रही है।