Sunday, 8 November 2026
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कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा और 25000 रूपये जुर्माने की दी सजा,जाने क्या है मामला

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत की मुश्कलें बढ़ गई है। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि मामले में राज्यसभा सांसद राउत को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा और 25000 रूपये जुर्माने की दी सजा,जाने क्या है मामला
Sanjay Raut

केटी न्यूज़/मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत की मुश्कलें बढ़ गई है। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि मामले में राज्यसभा सांसद राउत को दोषी ठहराते हुए  सजा सुनाई है। संजय राउत के खिलाफ यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने दायर कराया था। संजय राउत ने किरीट सोमैया की पत्नी के एनजीओ पर कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था।

कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा और 25000 रूपये जुर्माने की दी सजा,जाने क्या है मामला

साल 2022 में संजय राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया का एनजीओ, मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में बनाए गए शौचालयों के निर्माण में हुए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। संजय राउत के आरोपों को किरीट सोमैया ने आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया और घोटाले का सबूत देने की मांग की थी। जब संजय राउत ने इसके सबूत नहीं दिए तो इसके बाद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया।

कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा और 25000 रूपये जुर्माने की दी सजा,जाने क्या है मामला

मानहानि के इस मामले में संजय राउत दोषी करार दिए गए है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 25वीं अदालत, मझगांव ने आज गुरुवार को डॉ मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा और 25000 रूपये जुर्माने की सजा दी है। राउत को IPC सेक्शन 500 के  तहत संजय राउत को सजा सुनाई गयी है।

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