"भूमि दान करने वाले के नाम पर होगा विद्यालय का नामकरण: जिलाधिकारी"

जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पोषक क्षेत्र में नए प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इन विद्यालयों के लिए भूमि और भवन का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया गया है

"भूमि दान करने वाले के नाम पर होगा विद्यालय का नामकरण: जिलाधिकारी"

केटी न्यूज़/छपरा

जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पोषक क्षेत्र में नए प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इन विद्यालयों के लिए भूमि और भवन का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया गया है, लेकिन कई नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों के लिए भूमि अभी भी उपलब्ध नहीं हो पाई है।

पुराने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में भी भवन की कमी बनी हुई है। इसके अलावा, जिले की सभी पंचायतों में मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया है। जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि शिक्षा विभाग के प्रावधानों के अनुसार, सारण वासियों से भूमिहीन विद्यालयों के लिए भूमि दान करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के लिए जन सहयोग की आवश्यकता है। 

भूमि दान के लिए नियमों के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय के लिए 20 डिसमिल, मध्य विद्यालय के लिए 50 डिसमिल और माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 75 डिसमिल भूमि दान करने वाले भूमिदाता के नाम पर या उनके वैध उत्तराधिकारी के नाम पर विद्यालय का नामकरण किया जाएगा, यदि उस विद्यालय का पहले से कोई नाम नहीं है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति उक्त माप से कम भूमि दान करता है, तो उनका नाम विद्यालय के मुख्य द्वार के पास शिलापट्ट पर अंकित किया जाएगा। वर्तमान में सारण जिले में 64 प्राथमिक और मध्य विद्यालय भूमिहीन हैं।