मतदाता सूची में लिंगानुपात में वृद्धि के लिए अधिक से अधिक महिलाओं का नाम जोड़े - डीएम

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने मतदाता सूची में लिंगानुपात में वृद्धि के लिए अधिक से अधिक महिला मतदाताओं को जोड़ने के लिए निर्देश दिया। लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए उन्होंने 18 से 19 आयु वर्ग के युवा निर्वाचकों को भी अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में पंजीकरण करने को कहा।

मतदाता सूची में लिंगानुपात में वृद्धि के लिए अधिक से अधिक महिलाओं का नाम जोड़े - डीएम

- डीएम ने किया विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का रिव्यू, दिए आवश्यक निर्देश

- 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक आयोजित हो रहा है विशेष मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम

केटी न्यूज/बक्सर  

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने मतदाता सूची में लिंगानुपात में वृद्धि के लिए अधिक से अधिक महिला मतदाताओं को जोड़ने के लिए निर्देश दिया। लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए उन्होंने 18 से 19 आयु वर्ग के युवा निर्वाचकों को भी अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में पंजीकरण करने को कहा।

मंगलवार को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत फोटो निर्वाचक सूची का डीएम ने रिविजन किया। बता दें कि यह अभियान 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत दावा एवं आपति प्राप्त किया जा रहा है।

दावा एवं आपति के तहत फार्म 6 के तहत नये मतदाताओं को पंजीकरण किया जायेगा। फार्म 7 के तहत मृत मतदाताओं का नाम एवं स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं का नाम डिलिशन या हटाया जायेगा।

फार्म 8 के तहत मतदाता सूची में चार प्रकार के सुधार किया जाता है। जिसके तहत नाम, पिता या पति का नाम, पता, धुंधुला फोटो एवं मोबाईल नम्बरव डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र तथा पीडब्लूडी निर्वाचकों को चिन्हित करना। एक बूथ से दूसरे बूथ में या एक विधान सभा से दूसरे विधान सभा में निर्वाचक सूची में नाम जोड़ा जाता है।

एमपी उच्च विद्यालय व एववी कॉलेज में शिविर लगा दी गई जानकारी

मतदाता सूची में लिंगानुपात बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन इस बार काफी सक्रिय हो गया है। मंगलवार को ही अवर निर्वाचन पदाधिकारी ने एमपी उच्च विद्यालय एवं महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए विधिवत जानकारी प्रदान की। इस दौरान युवाओं के सवालों का जबाव भी अवर निर्वाचक पदाधिकारी ने दिया।

अवर निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जो भी युवा 18 साल के हो चुके है। वे अपना नाम आसानी से मतदाता सूची में जोड़वा सकते है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के दो तरीके है। पहला ऑफलाइन एवं दूसरा ऑनलाईन।

ऑफलाईन के तहत फार्म 6 के साथ जरूरी कागजात जैसे फोटो, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, घर के किसी सदस्य का मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते है।

ऑनलाईन भी मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते है युवा मतदाता

अवर निर्वाचक पदाधिकारी ने बताया कि ऑनलाईन के तहत आप घर बैठे अपने मोबाईल से भी वोटर आईडी कार्ड बना सकते है। जैसे वोटर हेल्पलाईन अप्लीकेशन (मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड बनाकर) आप खुद ही ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। वोटर सर्विस पोर्टल, सक्षम एप, बीएलओ एप, ईआरओ नेट 2.0 पर आवेदन कर सकते है।

उन्होंने छात्रों को बताया कि वोटर कार्ड बनाने के लिए आप अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कर आसानी से मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते है या सुधार करवा सकते है।

फार्म-6 में आवेदन करने पर 65 दिनों में घर पहुंच जाएगा 

उन्होंने बताया कि फार्म 6 में आवेदन करने के तिथि से 65 दिनों में वोटर कार्ड आपके घर तक पहुंच जाएगा, लेकिन ईपिक 12-15 दिन में आप अपने मोबाईल से डाउनलोड कर सकते है। बर्शेत कि आप अपना मोबाईल दिए रहेंगे तो आप ईपिक डाउनलोड कर सकते है।

17 प्लस आयु वर्ग के सभी भावी मतदाता अग्रिम रूप से भी आवेदन कर सकते है। बर्शेत कि जब उनका 18 साल पूरा होगा तभी उनका मतदाता सूची में नाम जोड़ा जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए अब साल में चार तिथियां एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर निर्धारित की गई है।

सभी शैक्षणिक व तकनीकी संस्थानों में किया जाएगा जागरूक 

उन्होंने बताया कि लिंगानुपात बढ़ाने तथा मतदाता सूची में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के लिए जिलें के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों जैसे प्लस टू विद्यालय, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजिनियरिंग कॉलेज, आवासीय छात्रावास एवं अन्य संस्थानों में युवा निर्वाचकों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लब के तहत जागरूकता, प्रचार-प्रसार एवं जानकारी दी जायेगी। ताकि युवा निर्वाचकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सकें।

जबकि 23 एवं 24 नवंबर को मतदान केन्द्रों पर सभी बीएलओ द्वारा विशेष कैंप लगाए जायेंगे। जिला प्रशासन द्वारा बूथ का निरीक्षण भी किया जायेगा। इस दिन सभी छूटे हुए एवं योग्य मतदाता अपने बीएलओ से सम्पर्क कर अपना नाम मतदाता सूची में जोड़वा सकते है।

दिव्यांगजन मतदाताओं को भी अपने नजदीकी बुनियाद केन्द्र या बीएलओ से सम्पर्क कर अपना नाम मतदात सूची में जोड़वा सकते है या सुधार करवा सकते है।