1549 से अधिक मतदाता वाले बूथों पर बनाया जाएगा सहायक मतदान केन्द्र - डीएम
- राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर डीएम ने दी निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी
केटी न्यूज/बक्सर
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल के नेतृत्व में शनिवार को अधिकारियों की टीम ने लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान प्रशासनिक टीम ने दर्जनों बूथों पर जाकर वहां मतदाताओं की संख्या, बूथ पर बिजली, पानी, रैंप, पहुंच पथ सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद सहायक मतदान केंद्र के प्रस्ताव, निर्वाचन पंम्पलेट-पोस्टर के मुद्रण या प्रकाशन के संबंध में तथा पेड न्यूज आदि पर विचार विमर्श करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष या सचिव के साथ समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में बैठक की गई।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि एक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1549 होगी। इससे अधिक मतदाता होने पर सहायक मतदान केन्द्र गठित किया जाना है।
डीएम ने बताया कि अबतक मिली जानकारी के अनुसार 200-बक्सर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत चौसा प्रखण्ड में मतदान केन्द्र संख्या 253-मध्य विद्यालय चुन्नी (उ0 भाग) में कुल मतदाताओं की संख्या 1562 होने के कारण उक्त मतदान केन्द्र के परिसर में ही सहायक मतदान केन्द्र 253(क)-मध्य विद्यालय चुन्नी (म0 भाग) बनाया गया है। जिस पर उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा सहमति व्यक्त दिया गया। शेष विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र यथावत रहेंगे।
प्रकाशक के नाम व पता के बिना नहीं छपेंगे पोस्टर या हैंडबिल
जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ( क ) के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चुनाव संबंधित पंपलेट या पोस्टर, हैंडबिल या अन्य दस्तावेज प्रकाशक व मुद्रक के नाम, पता तथा प्रकाशित की गई सामग्री की संख्या अंकित किए बिना और प्रकाशक की घोषणा,
जो कि दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की गई हो, प्राप्त किए बगैर निर्वाचन के लिए न तो प्रकाशित व मुद्रित करेंगे और न ही मुद्रण या प्रकाशन करेंगे। उक्त प्रावधानों तथा आयोग के निर्देशों का किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पेड न्यूज पर रहेगी पैनी नजर
इस बैठक में डीएम ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से पेड न्यूूज तथा विज्ञापन के प्रकाशन संबंधित जानकारी भी दी और बताया कि भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पेड न्यूज को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि कोई भी खबर या विश्लेषण जो (प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक) मीडिया में नकद या अन्य किसी तरह के लाभ या लालच देकर प्रकाशित किया गया है,
पेड न्यूज के श्रेणी में आएगा। आयोग ने सोशल मीडिया पर जारी राजनैतिक विज्ञापनों को भी पूर्व प्रमाणीकरण की परिधि में लाया है। डीएम ने कहा कि प्रचार कटेन्ट बिल्कुल आदर्श आचार संहिता के अनुकूल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने यह भी कहा है कि अभ्यर्थी और राजनैतिक दल सोशल मीडिया पर विज्ञापन के व्यय सहित प्रचार के सभी व्यय को व्यय की विवरणी में शामिल करेंगे। बैठक में मान्यता प्राप्त प्रायः सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।