लखनऊ में सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर लगी रोक,जनवरी 12 तक हुआ फरमान जारी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 जनवरी तक सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लग गई है।पुलिस की तरफ जारी आदेश में कहा गया है

लखनऊ में सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर लगी रोक,जनवरी 12 तक हुआ फरमान जारी
Protest

केटी न्यूज़/लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 जनवरी तक सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लग गई है।पुलिस की तरफ जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी त्यौहार एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत लखनऊ में धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किया गया है।पुलिस ने धारा-163 लागू कर दिया है। 

लखनऊ पुलिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, काला दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष व विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, भारतीय किसान संगठनों एवं प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन से शान्ति व्यवस्था का पूर्णतया अनुपालन कराने हेतु दिनांक 14.11.2024 से धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूर्व धारा 144 सीआरपीसी लागू की जाती है।

आदेश के अनुसार, लखनऊ की सीमा के अन्दर बिना अनुमति के आयोजन जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो, तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र अथवा सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना, अफवाहे फैलाना और मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रसारित किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा। 

इसके तहत बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सरकारी दफ्तरों व राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानभवन के आसपास नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन कैमरे से शूटिंग, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैल गाड़ी, भैसा गाड़ी, तांगागाड़ी और अग्नि सम्बन्धी उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ, घातक पदार्थ हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा।