एक प्रत्याशी के एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चार नामांकन होंगे मान्य,संविदाकर्मी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

एक प्रत्याशी के एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चार नामांकन होंगे मान्य,संविदाकर्मी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

- 17 से 24 अप्रैल तक चलेगा नामांकन प्रक्रिया 

केटी न्यूज/ बलिया

 अधिसूचना के मुताबिक, प्रत्याशी जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान से बैंक या फिर कोषागार में जमा करेंगे। कोई भी प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चार नामांकन भर सकता है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए सोमवार 17 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन का सिलसिला 24 अप्रैल तक चलता रहेगा। 17 अप्रैल से निर्धारित कक्ष में नामांकन पत्रों की बिक्री व जमा करने का काम नामित आरओ व एआरओ आयोग के निर्देशानुसार पूरा करेंगे। जिले में नगर पालिका परिषद बलिया व रसड़ा और नगर पंचायत बैरिया, रेवती, सहतवार, बांसडीह, मनियर, सिकंदरपुर, बेल्थरारोड, नगरा, रतसड़कला और चितबड़ागांव में अध्यक्ष पद की 12 व सभासद की 195 सीटें पर 17 अप्रैल से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होगी।

बलिया सदर तहसील में नगर पालिका, बलिया के अलावा नगर पंचायत चितबड़ागांव और रतसड़कला में अध्यक्ष और सभासद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नामांकन करेंगे। इसके अलावा बांसडीह तहसील में नगर पंचायत रेवती, सहतवार, बांसडीह और मनियर के अध्यक्ष और सभासद पद के उम्मीदवार नामांकन करेंगे। जबकि सिकंदरपुर तहसील में नगर पंचायत सिकंदरपुर, बेल्थरारोड तहसील में नगर पंचायत बेल्थरारोड और बैरिया तहसील में नगर पंचायत बैरिया के उम्मीदवार पर्चा दाखिला की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके अलावा रसड़ा तहसील में नगर पालिका रसड़ा और नगर पंचायत नगरा में अध्यक्ष और सभासद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे।

उम्मीदवार समेत चार लोगों को मिलेगा प्रवेश

बलिया। आयोग के निर्देश के मुताबिक, प्रत्याशी जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान से बैंक या फिर कोषागार में जमा करेंगे। कोई भी प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चार नामांकन भर सकता है। लेकिन, जमानत राशि एक बार ही जमा करनी है। प्रत्याशियों के साथ प्रस्तावक, निर्वाचक अभिकर्ता, एक सहयोगी समेत चार लोगों को नामांकन कक्ष तक जाने की अनुमति दी जाएगी। नामांकन पत्र में दर्ज ब्योरा रोजाना देर शाम तक राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है।

नामांकन स्थल से 200 मीटर दूर रहेगी भीड़

बलिया। नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही प्रत्याशियों के साथ आने वाली भीड़ को रोका जाएगा। नामांकन स्थल पर कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। इसके उचित इंतजाम किए जा रहे हैं।

ये दस्तावेज करने होंगे जमा

बलिया। संबंधित निकाय में एक वर्ष से अधिक की बकाएदारी न होने का प्रमाणपत्र जमानत राशि जमा करने की रसीद आरक्षित पदों के प्रत्याशियों को जाति प्रमाणपत्र के साथ शपथ पत्र, आपराधिक और संपत्तियों का ब्योरा नोटरी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से सत्यापित शपथ पत्र शामिल रहेगा। इसके अलावा कोई भी मतदाता एक से अधिक प्रत्याशी का प्रस्तावक नहीं बन सकेगा।

डीएम की अनुमति के बगैर नहीं होगा प्रचार

जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा। किसी व्यक्ति की तरफ से राजनीतिक दल व उनके प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।

संविदाकर्मी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

बलिया। आयोग की ओर से जारी गाइड लाइन के मुताबिक शिक्षामित्र, आंगनबाड़ी कर्मी, रोजगार सेवक समेत अन्य संविदा कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वहीं एक मतदाता समान पद के दो उम्मीदवारों का प्रस्तावक नहीं हो सकेगा। प्रत्याशियों के प्रस्तावक के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन जारी कर दी है। पति-पत्नी और अलग-अलग पदों के उम्मीदवार एक-दूसरे के प्रस्तावक बन सकते हैं। एक ही व्यक्ति एक से अधिक पद के उम्मीदवारों का प्रस्तावक मान्य होगा।

एक नजर में पूरा शेड्यूल

-नामांकन पत्र जमा करना 17 से 24 अप्रैल (सुबह 11 से 3 बजे तक)

-नामांकन पत्रों की जांच 25 अप्रैल (सुबह 11 से कार्य की समाप्ति तक)

-नाम वापसी 27 अप्रैल (सुबह 11 से कार्य की समाप्ति तक)

-चुनाव चिह्न आवंटन 28 अप्रैल (सुबह 11 से कार्य की समाप्ति तक)

-मतदान 11 मई (सुबह 7 से शाम 6 बजे तक तक)