डीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुई बाल श्रम, बाल विवाह पर जिला स्तरीय समितियों की संयुक्त समीक्षा बैठक

जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को बाल श्रम, बाल विवाह एवं समरूप विषयों पर जिला स्तरीय समितियों की संयुक्त समीक्षा बैठक समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई।

डीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुई बाल श्रम, बाल विवाह पर जिला स्तरीय समितियों की संयुक्त समीक्षा बैठक
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केटी न्यूज/बक्सर 

जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को बाल श्रम, बाल विवाह एवं समरूप विषयों पर जिला स्तरीय समितियों की संयुक्त समीक्षा बैठक समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई।

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 16 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है एवं बाल श्रम कराने वाले कुल 11 दुकानदारों पर प्राथमिक दर्ज कराई गई है। जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक बाल श्रमिकों को मुक्त कराने तथा बाल श्रम कराने वालों पर बाल श्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए स्थानीय क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त कर धावा दल के माध्यम से नियमित रूप से छापेमारी करने का निर्देश दिया।

डीएम ने बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त कराकर श्रम विभाग के नियमानुसार भौतिक सत्यापन कराकर बाल गृह को सुपुर्द करने का निर्देश दिया। साथ ही विमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों को नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। ताकि वे पुनः बाल श्रमिक के रूप में कहीं कार्यरत न हो सकें।मुक्त बाल श्रमिकों को नियमानुसार आधार संख्या एवं खाता संख्या प्राप्त कर निर्धारित 3000 रुपया देय राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

बाल श्रमिकों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से निर्धारित 25000 रुपया देय राशि फिक्स करना ताकी 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर अपना जीवन यापन करने के लिए कोई कार्य कर सकें।श्रम अधीक्षक बक्सर को निर्देश दिया गया कि नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में पाक्षिक रूप से बैठक कराना सुनिश्चित करेंगे तथा बैठक में धावा दल के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे।