21 साल बाद आमने-सामने होगें बाहुबली मुख्तार अंसारी व बृजेश सिंह

21 साल बाद आमने-सामने होगें बाहुबली मुख्तार अंसारी व बृजेश सिंह

केटी न्यूज/गाजीपुर

एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को तीन जनवरी यानी मंगलवार को फिजिकल तौर पर पेश होने का आदेश दिया है। जिले में चर्चा है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन माफिया मुख्तार अंसारी और माफिया बृजेश सिंह 21 साल बाद कल यानी 3 जनवरी को आमने सामने हो सकते है। दरअसल 15 जुलाई 2001 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के उसरी चट्टी पर मऊ जा रहे माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था। जिसमें मुख्तार अंसारी के गनर और एक अन्य साथी की मौत हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे। मामले में मुख्तार अंसारी ने चर्चित उसरी कांड में माफिया बृजेश सिंह को मुख्य आरोपी बनाया है। उसी मामले में मुख्य गवाह मुख्तार अंसारी की गवाही के लिए एमपी एमएलए की कोर्ट ने फिजिकल के तौर पर मुख्तार अंसारी को पेश होने का आदेश दिया है। वहीं मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह के आमने सामने होने को लेकर एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बृजेश तारीख पर खुद और उनके वकील के द्वारा कोर्ट में पेशी होती रही है। ऐसे में वो आ सकते है।

लेकिन मुख्तार अंसारी को फिजिकल के तौर पर पेश होने के लिए 3 जनवरी को आदेश दिया है। गाजीपुर के चर्चित उसरी कांड में माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 जनवरी को फिजीकल के तौर पर पेश होने का आदेश दिया है। उसरी कांड में कोर्ट ने वादी मुख्तार अंसारी और आरोपी बृजेश सिंह को तलब किया है। 21 साल बाद 3  जनवरी को माफिया मुख्तार अंसारी और माफिया बृजेश सिंह आमने सामने होंगे। वहीं मुख्तार अंसारी के कोर्ट में फिजिकल पेश होने को लेकर उनके वकील लियाकत अली ने आज सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में एक अर्जी दी है। मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया है कि मुख्तार अंसारी को जेल और बांदा जेल से आने और ले जाने में उनकी जान को खतरा है। इस संबंध में मुख्तार अंसारी के पुत्र उमर अंसारी ने कोर्ट से लेकर अन्य जगहों पर पत्र के माध्यम से सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। वहीं उनके वकील लियाकत अली ने बताया कि मुख्तार अंसारी को ब्लडप्रेसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियां है और जेल में और जेल से आने और जाने के दौरान जान का खतरा भी है।

जिसको लेकर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी देकर सुरक्षा और सवास्थ्य को लेकर एम्बुलेंस की भी मांग की गई है और अर्जी की एक प्रति एडीजीसी क्रिमिनल को भी एक पत्र रिसीव कराया गया है। इस दौरान उन्होंने ने कहा कि 15 जुलाई 2001 को जिले के मोहम्मदाबाद इलाके के उसरी चट्टी पर मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था। हमले में मुख्तार अंसारी के गनर और एक अन्य की मौत हो गई थी। मामले में मुख्तार अंसारी ने माफिया बृजेश सिंह, माफिया त्रिभुवन सिंह और स्व. अनिल सिंह को आरोपी बनाया था। उसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह को तलब किया है। माफिया त्रिभुवन सिंह मिर्जापुर जेल में बंद है और अनिल सिंह की मौत हो चुकी है।