नाबालिक से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को चार साल की सजा और 7 हजार रुपये जुर्माना
पीड़िता ने अदालत में बताया कि अप्रैल 2017 में बोर्ड परीक्षा देने जाते वक्त तारकेश्वर राम नामक आरोपी ने उसका पीछा किया और गंदे इशारे किए।
केटी न्यूज़/ बलिया
बलिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-8, न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत ने गुरुवार को नाबालिक लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी को चार साल की कठोर सजा और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पीड़िता ने अदालत में बताया कि अप्रैल 2017 में बोर्ड परीक्षा देने जाते वक्त तारकेश्वर राम नामक आरोपी ने उसका पीछा किया और गंदे इशारे किए। 12 मई 2017 को आरोपी ने उसे घर के पास गालियाँ दीं और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता उस समय 17 साल की थी। इसके बाद पीड़िता के आवेदन पर थाना हल्दी में मामला दर्ज हुआ था।
अधिवक्ता विमल कुमार राय (विशेष लोक अभियोजक) और बचाव पक्ष के वकीलों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और चार साल की कठोर सजा और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।