इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनाया फैसला
आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
केटी न्यूज़/प्रयागराज
आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है।
अब्बास अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब्बास अंसारी ने जमानत याचिका दाखिल की थी।इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है।इससे पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की अंतरिम जमानत याचिका को बीते दिनों खारिज कर दिया था।
आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले में अब्बास अंसारी ने अंतरिम जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट मे अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था।दिसंबर 2022 में माफिया और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों की 8 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी।