बिहार के 4915 के स्कूलों पर गिरी गाज,मंत्रालय ने राज्य शिक्षा विभाग से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

बिहार में शिक्षा के अधिकार कानून का पालन नहीं करने वाले 4915 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। शिक्षा मंत्रालय ने इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है।

बिहार के 4915 के स्कूलों पर गिरी गाज,मंत्रालय ने राज्य शिक्षा विभाग से कार्रवाई की रिपोर्ट  मांगी
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केटी न्यूज़/पटना

बिहार में शिक्षा के अधिकार कानून का पालन नहीं करने वाले 4915 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। शिक्षा मंत्रालय ने इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। इन स्कूलों का यू-डायस कोड भी रद्द होगा। मंत्रालय ने राज्य शिक्षा विभाग से कार्रवाई की रिपोर्ट 31 मार्च 2025 तक मांगी है।

ये स्कूल आरटीई के नियमों पर खरे नहीं उतरे हैं। यू-डायस प्लस 2023-24 की रिपोर्ट में इन स्कूलों की पहचान हुई है। आरटीई लागू होने के समय इन स्कूलों को यू-डायस प्लस पर पंजीकृत होने की अनुमति मिली थी। उन्हें तीन साल के अंदर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन इन स्कूलों ने नियमों का पालन नहीं किया। ना ही इनका यू-डायस कोड रद्द किया गया।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। सचिव संजय कुमार ने राज्य शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है।यू-डायस प्लस 2023-24 की रिपोर्ट के आधार पर इन स्कूलों की पहचान की गई। उन्होंने आरटीई का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने को कहा है। ये स्कूल यू-डायस प्लस पर पंजीकृत हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

बिहार के अलावा, रिपोर्ट में कई अन्य राज्यों को भी उजागर किया गया है, जहां गैर-अनुपालन करने वाले स्कूलों की संख्या बहुत अधिक है। झारखंड में 5879 ऐसे संस्थान हैं, जिसके बाद बिहार में 4915 हैं। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा भी इस सूची में प्रमुख रूप से शामिल हैं।