पुलिसिया कार्रवाई से टला बड़ा हदसा : डुमरांव में 358 किलो विस्फोटक सामग्री के साथ किराना दुकानदार गिरफ्तार
डुमरांव के रिहायशी इलाके में शुमार तथा राजगोला से सटे न्यू मॉर्केट में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का कारोबार संचालित हो रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर रेंकी के बाद छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद करने के साथ ही दुकानदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

- दुकान से पटाखा व बम बनाने के लिए काम आने वाले सोडा, गंधक व चारकोल बरामद, राजगोला से सटे न्यू मार्केट में संचालित हो रही थी दुकान
- गुप्त सूचना पर रेंकी के बाद पुलिस ने की छापेमारी, विस्फोटक सामग्री अधिनियम के तहत दर्ज हुआ एफआईआर
केटी न्यूज/डुमरांव
डुमरांव के रिहायशी इलाके में शुमार तथा राजगोला से सटे न्यू मॉर्केट में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का कारोबार संचालित हो रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर रेंकी के बाद छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद करने के साथ ही दुकानदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरामद सामानों का उपयोग पटाखा तथा बम बनाने में किया जाता है।
मिली जानकारी के अनुसार डुमरांव पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि न्यू मॉर्केट स्थित किराना व जड़ी-बूटी विक्रेता कन्हैया प्रसाद अपनी दुकान की आड़ में विस्फोटक सामग्री बेच रहा है। इस सूचना पर अपर थानाध्यक्ष संजीत कुमार शर्मा ने पहले उसकी रेंकी करवाई। उन्होंने पुलिस के जवानों को सादे वेश में भेष उसके दुकान से शोरा खरीदवाया। दुकान से शोरा मिलने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि वह अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री बेच रहा है। इसके बाद एक टीम बना उसके दुकान में छापेमारी करवाई गई। छापेमारी के दौरान उसके दुकान से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुआ।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर थानाध्यक्ष संजीत ने बताया कि दुकान से 196 किलोग्राम सोडा, 82 किलोग्राम गंधक तथा 80 किलोग्राम चारकोल पावडर समेत कुल 358 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री मिला हैं। उन्होंने बताया कि इन सामानों का उपयोग बम तथा पटाखा बनाने में किया जाता है। जांच में दुकानदार के पास विस्फोटक सामानों की बिक्री का लाइसेंस नहीं मिला। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
रिहायशी इलाके में संचालित हो रहा था विस्फोटक सामग्री का कारोबार
बता दें कि जिस जगह पर उसकी दुकान संचालित होती है वह शहर का प्रमुख बाजार व रिहायशी इलाका है। ऐसे में दुकान में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का स्टॉक रखने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि पुलिस ने समय रहते दुकानदार को गिरफ्तार करने के साथ ही विस्फोटक सामग्री को बरामद कर लिया।
इसकी जानकारी मिलते ही शरवासियों में चर्चाओं का बाजार शुरू हो गया है। लोगों का कहना था कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह से विस्फोटक सामग्री की बिक्री खतरे से खाली नहीं है। लोगों ने इस कार्रवाई के लिए पुलिस को धन्यवाद भी दिया।
दीपावली के मद्देनजर जमा किया था स्टॉक
पुलिस की माने तो उक्त दुकानदार पिछले दो-तीन वर्षों से विस्फोटक सामग्री बेच रहा था। वह, अनुमंडल इलाके में अवैध तरीके से पटाखा बनाने वालों को सोडा, गंधक व चारकोल पावडर जैसे रॉ-मेटेरियल बेचता था। जिससे वह अच्छा मुनाफा कमा रहा था। इस बार भी दीपावली व छठ के पूर्व उसने बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री का स्टॉक जमा किया था। लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने उसका खेल बिगाड़ दिया।
कहते है अपर थानाध्यक्ष
पुलिस को शिकायत मिली थी कि न्यू मॉर्केट में एक दुकानदार द्वारा बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री का स्टॉक किया गया है। इस सूचना पर पहले रेंकी कर इसकी पुष्टि कराई गई, इसके बाद छापेमारी कर उक्त दुकान से 358 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया। दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक सामग्री अधिनियम 1884 के तहत एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा गया है।
क्या है विस्फोटक सामग्री अधिनियम
विस्फोटक सामग्री अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित एक कानून है, जो विस्फोटक सामग्रियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विस्फोटक सामग्रियों के सुरक्षित और नियंत्रित उपयोग को सुनिश्चित करना है, जिससे जनहानि और संपत्ति की क्षति को रोका जा सके।
विस्फोटक सामग्री अधिनियम, 1884 के मुख्य प्रावधान
1. विस्फोटक सामग्रियों के उत्पादन और भंडारण के लिए लाइसेंस आवश्यक है।
2. विस्फोटक सामग्रियों का परिवहन सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से किया जाना चाहिए।
3. विस्फोटक सामग्रियों का उपयोग केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।
4. विस्फोटक सामग्रियों के संबंध में कोई भी दुर्घटना या घटना की रिपोर्ट तत्काल करना आवश्यक है।
5. विस्फोटक सामग्रियों के संबंध में नियमों का उल्लंघन करने पर दंड और जुर्माना लगाया जा सकता है।
इस अधिनियम के तहत विस्फोटक सामग्रियों में विस्फोटक रसायन, आग्नेयास्त्र, पटाखे तथा अन्य विस्फोटक सामग्रियां शामिल है। विस्फोटक सामग्री अधिनियम का पालन करना आवश्यक है, ताकि विस्फोटक सामग्रियों के सुरक्षित और नियंत्रित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकें।