नहीं होगा सिमरी प्रमुख का चुनाव, हाई कोर्ट ने लगाई रोक
पटना हाईकोर्ट ने सात अक्टूबर को होने वाले सिमरी प्रखंड के नये प्रमुख के चुनाव पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट का आदेश आते ही फिलहाल प्रमुख का चुनाव रोक दिया गया है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सुनवाई समाप्त होने के बाद प्रमुख व उपप्रमुख पद
केटी न्यूज/सिमरी
पटना हाईकोर्ट ने सात अक्टूबर को होने वाले सिमरी प्रखंड के नये प्रमुख के चुनाव पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट का आदेश आते ही फिलहाल प्रमुख का चुनाव रोक दिया गया है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सुनवाई समाप्त होने के बाद प्रमुख व उपप्रमुख पद चुनाव होगा। गौरतलब हो कि पूर्व में राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष पदाधिकारी ने डीएम को पत्र भेज सिमरी प्रखंड प्रमुख व उपप्रमुख का चुनाव कराने का निर्देश दिया था। सात अगस्त को नये प्रमुख व उप प्रमुख के चुनाव की तिथि निर्धारित की गई थी। लेकिन, इसके पहले ही प्रमुख प्रियंका पाठक की रिट याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है।
प्रमुख प्रियंका ने याचिका दायर की थी। जिसमें मुख्य सचिव बिहार सरकार, प्रधान सचिव, पंचायत राज विभाग, निदेशक, पंचायत राज विभाग, डीएम बक्सर सहित कुल 37 लोगों के प्रतिवादी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रतिवादी सह बीडीसी चंदन कुमार, प्रमोद मिश्र, विजय बिंद, संतोष यादव, निर्मल कुमार यादव की पत्नी संगीता कुमारी, पुष्पा देवी व मोती झरिया देवी को नोटिस जारी करें। इससे संबंधित जवाब एक पक्ष के अंदर कोर्ट ने मांग की है।