मुर्गी को भी लगा करंट मिलेगा इतना मुआवजा,इलेक्‍ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का जाने नियम

दिल्‍ली इलेक्‍ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक ऐसा नियम लेकर आई है।

मुर्गी को भी लगा करंट मिलेगा इतना मुआवजा,इलेक्‍ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का जाने नियम
Electricity Regulatory Commission

केटी न्यूज़/नई दिल्‍ली

मानसून के बाद बारिश की झमाझम शुरू हो जाती है।इस ठंडी फुहारों में कई मुसीबतें भी बढ़ जाती हैं।बारिश के सीजन में करंट लगने से मौत की घटना देश में अचानक बढ़ जाती हैं।राजधानी में करीब 2 हफ्ते पहले करंट लगने से एक आईएएस की पढ़ाई करने वाले छात्र की मौत हो गई थी।इस घटना के बाद काफी हंगामा मंचा। जिसे देखते हुए दिल्‍ली इलेक्‍ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक ऐसा नियम लेकर आई है।

इस नियम के तहत करंट लगने से इंसान तो दूर अगर आपका मुर्गा भी मर गया तो भी बिजली कंपनी की खैर नहीं होगी। कंपनी को इसके लिए मुआवजा देना होगा।किसी व्‍यक्ति की करंट से मौत पर साढ़े सात लाख रुपये मुआवजा देना होगा।करंट से गाय, बैल या अन्‍य पशुधन का आपको नुकसान होता है, तब भी मुआवजा देना होगा।

नए नियम के तहत बिजली से संबंधित दुर्घटना में किसी पशु के नुकसान के मामले में दुधारू पशु जैसे – भैंस, गाय, ऊंट और ऐसे अन्य – के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे।भेड़, बकरी, सुअर और इसी तरह के अन्‍य जानवरों के लिए 5,000 रुपये है। घोड़े और बैल जैसे भारवाहक पशुओं के मामले में मुआवज़ा प्रति पशु 25,000 रुपये। बछड़े, गधे, टट्टू और खच्चर के लिए 15,000 रुपये मुआवजा होगा।

नए नियम के मुताबिक बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण किसी व्‍यक्ति की मौत होने पर 7.5 लाख रुपये और 60 प्रतिशत विकलांगता होने पर 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह नियम 25 जुलाई को आधिकारिक रूप से लागू हो गया है।यदि बिजली से संबंधित दुर्घटना में 40-60% चोट लगती है, तो व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।इसके साथ ही एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रहने के लिए 25,000 रुपये और एक सप्ताह से कम समय के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी।। बछड़े, गधे, टट्टू और खच्चर के लिए 15,000 रुपये मुआवजा होगा।

नए नियम के मुताबिक बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण किसी व्‍यक्ति की मौत होने पर 7.5 लाख रुपये और 60 प्रतिशत विकलांगता होने पर 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह नियम 25 जुलाई को आधिकारिक रूप से लागू हो गया है।यदि बिजली से संबंधित दुर्घटना में 40-60% चोट लगती है, तो व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।इसके साथ ही एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रहने के लिए 25,000 रुपये और एक सप्ताह से कम समय के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी।