आम आदमी पार्टी के लिए आ गई "गुड न्यूज़"
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ज़मानत दे दी
केटी न्यूज़/दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ज़मानत दे दी है।बीते 6 महीने से संजय सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल में थे।संजय के वकील ने दलील दी कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बाद भी संजय सिंह छह महीने से जेल में हैं।
आज की सुनवाई में ED ने उनकी ज़मानत का विरोध नहीं किया।कोर्ट में ED ने कहा कि उन्हें कथित घोटाले में संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है,क्योंकि पहले तो ED ने आरोप लगाया था कि संजय सिंह ने नीति बनाने और लागू करने में मेन भूमिका निभाई थी।जिससे कुछ शराब बनाने वालों, थोक विक्रेताओं और ख़ुदरा विक्रेताओं को फ़ायदा पहुंचा था।
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने उन्हें बेल तो दे दी, मगर साथ में ये भी कहा कि ये रियायत नज़ीर नहीं बन सकती।ज़मानत की शर्तें निचली अदालत में तय की जाएगी।सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस दलील को रिकॉर्ड किया कि सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है,फिर बेंच ने ED से पूछा कि आख़िर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की ज़रूरत क्यों है..?सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं।
क्या था मामला
4 अक्टूबर, 2023 को ED ने उनके घर पर छापा मारा था। कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया गया था।राज्यसभा सांसद पर आरोप लगे थे कि उन्होंने कारोबारी दिनेश अरोड़ा से दो किश्तों में 2 करोड़ रुपये लिए थे।ED की पूछताछ में दिनेश अरोड़ा ने बताया था कि वो एक कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह से मिले थे,फिर वहां से मनीष सिसोदिया तक पहुंचे।तब आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया था।ये कहते हुए कि ये दिल्ली चुनाव से पहले फंड जुटाने का एक कार्यक्रम था।