धान क्रय करने के 48 घंटों के अंदर पीएफएमएस के माध्यम से किसानों को होगी राशि का भुगतान : डीडीसी

धान क्रय करने के 48 घंटों के अंदर पीएफएमएस के माध्यम से किसानों को होगी राशि का भुगतान : डीडीसी
बैठक करते जिले के वरीय पाधिकारी

-  उप विकास आयुक्त ने जिले के सभी पैक्स और व्यापार मंडल के अध्यक्षों के साथ की बैठक

- खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के तहत विभाग के निर्देशों से कराया गया अवगत

- साधारण धान 2040 रुपए प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड ए 2060 रुपए प्रति क्विंटल का रेट तय

केटी न्यूज/बक्सर

जिले में धान क्रय को लेकर उप विकास आयुक्त डॉ. महेन्द्र पाल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पैक्स व व्यापार मंडल के अध्यक्षों के साथ बैठक की। जिसमें सभी को बताया गया कि जिले में खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के तहत धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 नवम्बर 2022 से 31 जुलाई 2023 तक होना है। जिसमें साधारण धान 2040/- प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड ए 2060/- रुपए प्रति क्विंटल एवं 25/- रुपए बोरा का मूल्य निर्धारित है। इसी प्रकार फोर्टीफायड चावल प्राप्ति की अवधि एक नवम्बर 2022 से 31 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। साथ ही, यह भी बताया गया कि इस वर्ष धान अधिप्राप्ति के लिए विभाग से लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए विगत वर्ष के लक्ष्य को आधार मानते हुए सभी पैक्स व व्यापार मंडल के लिए अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभाग से लक्ष्य प्राप्त होने पर संशोधित लक्ष्य से सभी पैक्स व व्यापार मंडल को अवगत करा दिया जायेगा।

अधिप्राप्ति से संबंधी जानकारी का लगाया जाना है बैनर और पोस्टर 

सभी पैक्स व व्यापार मंडल अध्यक्ष एवं प्रखण्ड सहकारिता को धान अधिप्राप्ति के संबंध में विभागीय दिशा-निर्देश से अवगत कराया गया। जिसमें  उप विकास आयुक्त ने बताया कि सभी पैक्स/व्यापार मंडल के अध्यक्ष को अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारी बैनर-पोस्टर के माध्यम से अधिप्राप्ति केन्द्र पर लगाने एवं उसका फोटोग्राफ व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना अनिवार्य है। साथ ही, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी इस संदर्भ में केन्द्र का निरीक्षण कर फोटोग्राफ ग्रुप में भेजना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने अधिप्राप्ति से संबंधित आवश्यक पंजी जैसे क्रय-सह-भुगतान पंजी, स्टॉक पंजी, अस्वीकरण पंजी एवं किसानों को दी जाने वाली पावती रसीद का संधारण केन्द्र पर सुनिश्चित करने का निर्देश सभी पैक्स/व्यापार मंडल अध्यक्षों को दिया। साथ ही, केन्द्र पर माप-तौल मशीन एवं नमी मापक यंत्र की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी को पैक्स/व्यापार मंडल केन्द्रों का निरीक्षण कर माप-तौल मशीन एवं नमी मापक यंत्र उपलब्धता के साथ पंजी का सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

धान क्रय के दौरान नमी की मात्रा का रखेंगे ध्यान :

 उप विकास आयुक्त ने कहा कि पैक्स/व्यापार मंडल अध्यक्ष धान मानक के अनुसार क्रय करेंगे एवं नमी की मात्रा का ध्यान रखेंगे। यदि धान मानक के अनुसार नहीं पाया जाता है, तो उसे अस्वीकरण पंजी में दर्ज करते हुए किसानों को धान सूखा कर लाने की सलाह देंगे। उन्होंने बताया कि सभी पैक्स व व्यापार मंडल अध्यक्ष को अवगत कराया कि 48 घंटे के अंदर विक्रय की जाने वाली धान के समतुल्य राशि पीएफएमएस के माध्यम से किसानों को भुगतान किया जाना है। किसानों का भुगतान एसएफसी द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से किया जायेगा। सभी को भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। साथ ही, किसानों का भुगतान 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित हो, इसके संबंध में सभी विशेष ध्यान रखेंगे।

कैश क्रेडिट खत्म होने पर सूचना करेंगे चस्पा 

 उप विकास आयुक्त ने बताया कि सभी पैक्स व व्यापार मंडल अध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि कैश क्रेडिट खत्म होने की स्थिति में इस संदर्भ में सूचना क्रय केन्द्र पर चस्पा करेंगे और तत्काल वरीय पदाधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। वहीं, पैक्स व व्यापार मंडल केन्द्र पर केवल निबंधित किसानों से अधिप्राप्ति की जानी है। बक्सर जिला में कुल निबंधित किसान 11800 है। जिसमें रैयत कृषक 30 प्रतिशत एवं गैर रैयत 70 प्रतिशत है। जबकि आदर्श रूप से रैयत 40 प्रतिशत एवं गैर रैयत किसान 60 प्रतिशत सुनिश्चित होना है। इस संदर्भ में शिविर लगाकर किसानों का निबंधन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

25 हजार किसानों का रखा गया है लक्ष्य 

बैठक में बताया गया कि जिलाधिकारी अमन समीर ने इस बार 25 हजार किसानों के निबंधन का लक्ष्य रखा है। सभी प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि इस संदर्भ में कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार से समन्वय स्थापित कर किसानों को निबंधन में बढ़ोतरी सुनिश्चित करायेंगे। सभी पैक्स/व्यापार मंडल अध्यक्ष को बताया गया कि कोई भी निबंधित किसान जिला में किसी भी पैक्स/व्यापर मंडल केन्द्र पर धान विक्रय कर सकता है। जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि विभागीय दिशा-निर्देश एवं क्रय केन्द्र से संबंधित चेक लिस्ट तैयार कर सभी पैक्स/व्यापर मंडल अध्यक्ष तथा प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।