क्या आवास गुंडों को रखने के लिए है?-सुप्रीम कोर्ट

स्वाति मालीवाल संग मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है।

क्या आवास गुंडों को रखने के लिए है?-सुप्रीम कोर्ट
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केटी न्यूज़/दिल्ली

सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव विभव कुमार को लेकर स्वाति मालीवाल संग मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।इस दौरान कोर्ट ने केस पर बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महिला से गलत बर्ताव पर क्या शर्म नहीं आई। कोर्ट ने पूछा कि क्यों कोई बिभव कुमार के खिलाफ गवाही देगा? क्या आवास गुंडों को रखने के लिए है? जब बिभव कुमार निजी सचिव के पद पर नहीं थे, तो वो सीएम आवास में क्या कर रहे थे? वहां क्यों थे?कोर्ट ने आगे कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट किलर, हत्यारों को भी जमानत देते हैं, लेकिन इस मामले में किस तरह से नैतिकता को ताक पर रख दिया गया। 

बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। आज की सुनवाई में बिभव कुमार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी करते हुए कहा कि एफआईआर 3 दिन बाद दर्ज कराई गई। स्वाति मालीवाल थाने गई लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए ही लौट आईं। सिंघवी ने आगे कहा कि पहले दिन वह पुलिस के पास गईं, लेकिन कोई शिकायत नहीं की। लेकिन फिर कई दिन बाद शिकायत दर्ज कराई गई।