आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर को अपडेट कराना किया गया अनिवार्य

जिले में वाहनों की आरसी (रजिस्ट्रेशन) और ड्राइविंग लाइसेंस पर मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग की ओर से एक महीने का समय दिया गया है।

आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर को अपडेट कराना किया गया अनिवार्य
फाइल फोटो

केटी न्यूज/बक्सर

जिले में वाहनों की आरसी (रजिस्ट्रेशन) और ड्राइविंग लाइसेंस पर मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग की ओर से एक महीने का समय दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के अंदर मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं कराने पर परेशानी हो सकती है। डीटीओ संजय कुमार ने बताया कि वाहन मालिक अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है

वे लोग मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से अपडेट करा लें। इसको लेकर एक महीने का समय दिया गया है। डेटा अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जा सकती है। डीटीओ ने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। 

 मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेगा। डीटीओ ने बताया कि कई वाहन मालिक है, जिनके वाहन का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और एड्रेस गलत या फिर उपयोग में नहीं है। इस वजह से दुर्घटना और अन्य घटना होने पर वाहन मालिक और चालक की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

वहीं मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रविधान के अनुसार, वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नए पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है।

वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ऐसा कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर सारथी डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

वेबसाइट पर जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज क्लिक करने पर राज्य का नाम सेलेक्ट करने का विकल्प खुलेगा। जहां मोबाइल नंबर अपडेशन सिलेक्ट करने बाद आधार नंबर और ओटीपी से मोबाइल अपडेट हो जाएगा। इसी तरह वाहन रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन मोबाइल अपडेट करना अब आसान हो गया है। वेबसाइट पर जाने के बाद वाहन संबंधित ऑनलाइन सेवाओं का चयन करना होगा। 

डीटीओ ने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट करने या संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से नंबर जारी किया गया है। डीटीओ ने बताया कि कार्यालय अवधि में 0612-2547212 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। घर बैठे ही आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं।

विभाग का मानना है कि पिछले दिनों की छान-बीन में पता चला था कि बड़ी संख्या में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर और उनका आवासीय पता अपडेट नहीं है। हजारों लोगों ने तो वर्षों पुराना नंबर दिया हुआ है, जिस वजह से काफी परेशानी हो रही है। इसी वजह से विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है। विभाग का मानना है कि ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड में मोबाइल नंबर का अपडेट करवाना अब किसी विकल्प के जैसा नहीं, बल्कि एक अनिवार्य अंग बन गया है।

इस प्रक्रिया को अपनाकर न सिर्फ आप अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि किसी भी अनचाही स्थिति में समय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डीटीओ ने बताया कि परिवहन विभाग के नियमों में पारदर्शिता लाने के लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड में अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो ई-चालान और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। इसके अलावा, किसी भी दुर्घटना के मामले में पहचान करना भी मुश्किल हो सकता है, जिससे वाहन मालिक को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।