केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ मिली 'जमानत'
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को आखिरकार राहत मिली।शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद केजरीवाल को राहत मिली।
केटी न्यूज़/दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को आखिरकार राहत मिली।शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद केजरीवाल को राहत मिली।सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए तिहाड़ से बाहर आने की अनुमति दे दी।अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है।केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 22 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है।उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जुलाई तक जमानत की मांग की थी।सिंघवी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे।इसके बाद भी काफी कुछ होगा।
कोर्ट ने जुलाई तक जमानत देने से इनकार कर दिया।इसके बाद केजरीवाल के वकील ने 5 जून तक जमानत की मांग की,लेकिन कोर्ट ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया।वही प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को जमानत दिए जाने का ईडी ने विरोध किया है,लेकिन अदालत ने कहा कि 22 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा।केजरीवाल को दो जून को फिर सरेन्डर करना होगा।सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए जो शर्तें लगाई हैं उनमें कहा है कि जमानत के दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर और सचिवालय नहीं जाएंगे। केस में अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और न ही इस केस से जुड़ी ऑफिशियल फाइलों को देखेंगे। वह गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे।