पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपए अर्थदंड

पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपए अर्थदंड

मृतका के आश्रितों को राहत एवं पुनर्वास के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

केटी न्यूज/जहानाबाद

स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित जिला जज डॉ. राकेश कुमार सिंह की अदालत ने पत्नी की हत्या मामले में दोषी करार धनंजय कुमार उर्फ अजय के सजा के बिंदु पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष के बहस सुनने के उपरांत आरोपी पति धनंजय कुमार उर्फ अजय को आजीवन कारावास भुगतने का फैसला सुनाया है। इसाथ ही, न्यायालय ने दोषी को 50 हजार रुपए की राशि अर्थदंड भुगतान करने

का निर्देश भी दिया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। बताते चलें कि इस मामले में न्यायालय ने मृतिका के तीन बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण एवं राहत तथा पुनर्वास के लिए बिहार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।

उपरोक्त आशय की जानकारी लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में औरंगाबाद जिले के उपहारा थाना क्षेत्र के सहरसा गांव निवासी श्यामसुंदर साव ने धनंजय कुमार उर्फ अजय तथा उसकी मां चिंता देवी को नामजद कर जहानाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि 9 जनवरी 2022 को

जब वह अपने घर पर था तो उसे फोन से सूचना मिली कि उनके दामाद एवं सास चिंता देवी ने मिलकर उनकी बेटी ज्ञानती कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी है। सूचना मिलने के उपरांत वो जहानाबाद पोस्टमार्टम हाउस के पास

पहुंचे, जहां देखा कि उनकी बेटी ज्ञानती कुमारी का मृत शरीर स्ट्रेचर पर पड़ा है। इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता समेत 8 गवाहों की गवाही कराई गई थी। यह बता दें कि इस मामले में अनुसंधानकर्ता ने धनंजय कुमार उर्फ अजय के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया था।