गैंगरेप के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास, 70 हजार रुपए अर्थ दंड

गैंगरेप के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास, 70 हजार रुपए अर्थ दंड

केटी न्यूज/जहानाबाद

गैंगरेप के आरोपी रविंद्र शर्मा के सजा के बिंदु पर फैसले के लिए बुधवार को न्यायालय में बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए। दलील सुनने के उपरांत एडीजे प्रथम अनिंदिता सिंह की अदालत ने आरोपी रविंद्र शर्मा को 20 साल का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए भुगतान करने का फैसला सुनाया। साथ ही, न्यायालय ने आरोपी रविंद्र शर्मा को धारा 457 के तहत तीन साल का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया। न्यायालय ने अर्थदंड की आधी राशि का भुगतान पीङिता को करने का निर्देश दिया है।

साथ ही पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को सहायता राशि उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। न्यायालय ने आरोपी को धारा 323/34 के तहत छह महीने कठोर कारावास तथा धारा 341 के तहत एक माह का कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया है। 

अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर क्रमशः दो-दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पति ने जहानाबाद महिला थाने में रविंद्र शर्मा शिव दहीन ठाकुर, अजय यादव, शिव यादव, रणधीर यादव, बजरंगी साव, पप्पू कुमार एवं दो अज्ञात लोगों को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था

कि उपरोक्त सभी नामजद लोगों ने 30 जून 2019 को उसके घर में छत के रास्ते प्रवेश किया और गाली गलौज शुरू कर दी। उन्होंने पिस्टल के बट से उसके पिताजी के सर पर मारकर जख्मी कर दिया। साथ ही, बजरंगी साव और पप्पू कुमार ने उसके हाथ पैर पकड़ मुह बंद कर दिया और उसकी पत्नी से अजय यादव ने बलात्कार किया तथा रविंद्र शर्मा ने उसकी मां के साथ बलात्कार किया। इस बीच मेरे पिता को दो अज्ञात व्यक्ति पकड़े हुए

था। इस मामले में अभियोजन के तरफ से सूचक डॉक्टर अनुसंधानकर्ता समेत 9 गवाहों की गवाही कराई गई थी। जबकि बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव में चार गवाह प्रस्तुत किए गए थे।