नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, जानिए क्या है पूरा मामला
आरक्षण कानून में संशोधन को खारिज करने संबंधी पटना हाई कोर्ट के फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
केटी न्यूज़/बिहार
आरक्षण कानून में संशोधन को खारिज करने संबंधी पटना हाई कोर्ट के फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने संशोधित कानून के तहत दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का प्रावधान किया था।20 जून के हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पिछले साल नवंबर में राज्य विधानमंडल द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए संशोधन संविधान के प्रतिकूल हैं और यह समानता के अधिकार का हनन करता है।
हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के संख्यात्मक प्रतिनिधित्व के बजाय उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर कदम उठाया।ये संशोधन जातिगत सर्वेक्षण के बाद किए गए थे, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी को राज्य की कुल जनसंख्या का 63 प्रतिशत बताया गया था, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी 21 प्रतिशत से अधिक बताई गई थी।बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण की कवायद तब शुरू की, जब केंद्र ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा अन्य जातियों की जनगणना करने में असमर्थता जताई।
पटना हाई कोर्ट ने 87 पन्नों के विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया कि उसे कोई भी ऐसी परिस्थिति नजर नहीं आती जो राज्य को इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करने में सक्षम बनाती हो।राज्य की याचिका अधिवक्ता मनीष कुमार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। हाई कोर्ट की एक पीठ ने बिहार में सरकारी नौकरियों में रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2023 और बिहार आरक्षण अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को मंजूर कर लिया था।