नावानगर व्यापार मंडल में धान अधिप्राप्ति अभियान 2025-26 का शुभारम्भ
जिलाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह के निर्देश पर शनिवार को नावानगर व्यापार मंडल परिसर में धान अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 का औपचारिक शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला सहकारिता पदाधिकारी चन्द्रमा राम एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष मीरा सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, नावानगर के अलावा बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

केटी न्यूज/बक्सर
जिलाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह के निर्देश पर शनिवार को नावानगर व्यापार मंडल परिसर में धान अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 का औपचारिक शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला सहकारिता पदाधिकारी चन्द्रमा राम एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष मीरा सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, नावानगर के अलावा बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान के लिए 2369 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ‘ए’ धान के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान अधिप्राप्ति की तिथि 15 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक तय की गई है, जबकि राज्य खाद्य निगम को परिष्कृत चावल (सीएमआर) उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई है।
जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि नावानगर व्यापार मंडल के साथ-साथ जिले के चार अन्य पैक्स दुल्फा पैक्स राजपुर, मुंगाव पैक्स डुमरांव, इन्दौर पैक्स इटाढ़ी एवं करहंसी पैक्स बक्सर में भी अधिप्राप्ति केंद्र प्रारम्भ कर दिए जाएंगे। जिले के अन्य सभी चयनित पैक्स पहले से क्रियाशील है, जहां किसान अपना धान लाकर बेच सकते हैं। कुल 142 पैक्स तथा 8 व्यापार मंडलों में से 101 पैक्स और 7 व्यापार मंडल इस बार धान अधिप्राप्ति के लिए चयनित किए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल कृषि विभाग पर निबंधित किसानों के माध्यम से ही धान की खरीद की जाएगी। रैयत किसानों से अधिकतम 250 क्विंटल एवं गैर-रैयत किसानों से 100 क्विंटल तक धान खरीदा जाएगा। खरीद के बाद किसानों को भुगतान राज्य खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के जरिए 48 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा।
खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पैक्स और व्यापार मंडल द्वारा किसान या उनके नामित प्रतिनिधि का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। धान जमा करने पर किसानों को प्राप्ति रसीद दी जाएगी, जिसमें धान की मात्रा, मूल्य तथा संभावित भुगतान तिथि अंकित होगी। इसके अतिरिक्त किसानों को पूरी जानकारी एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएगी।

धान परिवहन की निगरानी के लिए इस वर्ष जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली को भी अनिवार्य किया गया है। गोदामों से मिल तक धान एवं सीएमआर ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस उपकरण लगे होंगे, जिनकी निगरानी प्रशासन द्वारा की जाएगी। साथ ही पैक्स एवं व्यापार मंडलों को धान क्रय पंजी, भुगतान स्टॉक पंजी एवं धान अस्वीकरण पंजी का नियमित संधारण करने का निर्देश दिया गया है।जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार किसानों को बेहतर लाभ दिलाने एवं सुचारु खरीद व्यवस्था सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक किसान बिना किसी परेशानी के अपना धान समर्थन मूल्य पर बेच सके और समय पर भुगतान प्राप्त कर सके।
