आंनद मोहन रिहाई मामले में फंस गई नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
केटी न्यूज /दिल्ली
सोमवार को आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार की नीतीश कुमार सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही पूर्व सांसद आनंद मोहन को भी नोटिस दिया गया है। इसके लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। बिहार सरकार से रिहाई से जुड़ा रिकॉर्ड देने को भी कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की बेंच ने सुनवाई करते हुए काउंटर एफिडेविट देने को कहा है। दिवंगत आईएएस जी. कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। आईएएस अफसर जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई के फैसले के खिलाफ उमा देवी ने आपत्ति जताया था। उमा देवी द्वारा नीतीश कुमार सरकार के जेल मैनुअल में बदलाव करने के खिलाफ प्रश्न उठाई थी।
गोपालगंज के पूर्व डीएम स्व.जी. कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को लेकर कहा था कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। ज्ञात हो कि 10 अप्रैल को ही नीतीश कुमार सरकार के द्वारा जेल मैनुअल में बदलाव किया था। जिसके बाद आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हुआ। 26 अप्रैल को पूर्व सांसद जेल से रिहा हुए थे। इसी के बाद उमा देवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं। जिसके बाद याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई जिसमें आनंद मोहन और नीतीश सरकार को नोटिस जारी किया गया। स्व. डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने कहा है कि हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। बिहार सरकार और इसमें शामिल अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। उन्हें 2 सप्ताह के भीतर जवाब देना है। हमें सुप्रीम कोर्ट से हमें जरूर न्याय मिलेगा।