राहुल गांधी के मानहानि केस मामला में एडिशनल सेशन कोर्ट सूरत ने अपील याचिका की खारिज

राहुल गांधी के मानहानि केस मामला में एडिशनल सेशन कोर्ट सूरत ने अपील याचिका की खारिज

केटी न्यूज / नई दिल्ली 

गुरुवार को राहुल गांधी की याचिका सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन कोर्ट के जज आरपी मोगरा सुबह कोर्ट पहुचे केस की फाइल देखे और एक शब्द बोले डिसमिस्ड (खारिज )। ज्ञात हो जज मोगरा के द्वारा 13अप्रैल को दोनों पार्टी की दलील सुनी थी। फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अब पूर्व सांसद राहुल गांधी हाईकोर्ट में अपील कर सकते है। ज्ञात हो की साल 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता व तत्कालीन सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि हर मोदी सर नेम वाला चोर क्यों होता है। जिसके बाद भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था और उसके अगले दिन ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। याचिका रद्द होने के बाद कांग्रेस ने कहा कि हमारे पास कानून के तहत जो भी विकल्प है हम उसका इस्तेमाल करेंगे।