पीएम मोदी की रैली में हुए सीरियल ब्लास्ट के दोषियों की फांसी टली और मिली उम्रकैद की सज़ा

बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने राजधानी के गांधी मैदान में वर्ष 2013 की 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओंकार रैली में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा पाए चार आतंकियों की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है।

पीएम मोदी की रैली में हुए सीरियल ब्लास्ट के  दोषियों की फांसी टली और मिली उम्रकैद की सज़ा
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केटी न्यूज़/पटना

बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने राजधानी के गांधी मैदान में वर्ष 2013 की 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओंकार रैली में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा पाए चार आतंकियों की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट में 9 लोगों को सजा सुनाई गई थी। सजा के तहत चार लोगों को फांसी दी जानी थी और बाकियों को उम्र कैद। मगर पटना हाई कोर्ट की ओर से ताजा फैसले में फांसी की सजा सुना गए दोषियों को अब उम्र कैद की सजा दे दी गई है। उन्हें 30 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

पटना के गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट के आतंकी मामले में हैदर अली, नुमान अंसारी, मजीबुल्लाह उमर सिद्दीकी, फिरोज आलम और इम्तियाज आलम सहित नौ लोगों को सजा हुई थी। अब इस मामले में कोर्ट ने नया फैसला सुनाया है। जिन चार दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। अब इन चारों को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया है।

दोषियों के वकील आलमगीर ने इस बात की जानकारी दी कि एनआईए के स्पेशल जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने इस मामले में दोषियों हैदर अली, इम्तियाज अंसारी मुजीबुल्लाह अंसारी और नुमान अंसारी की फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया है। अब इन्हें 30 साल तक की उम्र कैद दी गई है। 

यह मामला पटना के गांधी मैदान में हुए सीरियल ब्लास्ट का है। यह सीरियल ब्लास्ट 27 अक्टूबर 2013 को हुआ था। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। प्रधानमंत्री उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पटना में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। ब्लास्ट के बाद पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। आतंकी घटना होने की वजह से यह मामला 31 अक्टूबर 2013 को एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया था।