महीनों से लंबित जमीन का ऑनलाइन दर्ज कराने का मामला लोक शिकायत में सुलझा
महीनों से अपनी जमीन को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए परेशान केसठ प्रखंड की एक महिला की समस्या आखिरकार लोक शिकायत निवारण के माध्यम से दूर हो गई। परिवाद दर्ज होने के बाद लोक शिकायत निवारण कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित लोक प्राधिकार को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद जांच की प्रक्रिया पूरी कर परिमार्जन आवेदन का सफलतापूर्वक निष्पादन कर दिया गया।
__ लोक शिकायत में परिवाद दर्ज होते ही हरकत में आया प्रशासन, परिमार्जन आवेदन का कराया गया सफल निष्पादन
केटी न्यूज/डुमरांव।
महीनों से अपनी जमीन को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए परेशान केसठ प्रखंड की एक महिला की समस्या आखिरकार लोक शिकायत निवारण के माध्यम से दूर हो गई। परिवाद दर्ज होने के बाद लोक शिकायत निवारण कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित लोक प्राधिकार को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद जांच की प्रक्रिया पूरी कर परिमार्जन आवेदन का सफलतापूर्वक निष्पादन कर दिया गया।

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, डुमरांव से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केसठ प्रखंड के खरवनिया गांव निवासी धनवंती देवी, पति/पिता कामेश्वर रवानी ने तीन जून को भूमि को ऑनलाइन दर्ज कराने से संबंधित परिवाद दायर किया था। उनका कहना था कि जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण उन्हें कई महीनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

परिवाद पत्र के अवलोकन के बाद लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने मामले में त्वरित पहल करते हुए लोक प्राधिकार के रूप में अंचल अधिकारी, केसठ को नोटिस जारी किया। साथ ही परिवाद का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। निर्देश के आलोक में अंचल स्तर से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की गई। जांच के बाद धनवंती देवी द्वारा परिमार्जन आईडी 263025844979844 के माध्यम से दिए गए आवेदन का सफलतापूर्वक निष्पादन कर दिया गया।

कार्रवाई पूरी होने के बाद परिवादी ने लिखित रूप से अपनी सहमति व्यक्त की और बताया कि वह इस कार्य को लेकर लंबे समय से परेशान थीं। समस्या के समाधान के बाद धनवंती देवी ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज कराने के बाद मामले का समाधान होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। इस मामले में लोक शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से परिवादी की समस्या का सफल निवारण किया गया।
