स्वामी प्रसाद मौर्या और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा मौर्या की मुश्किलें बढ़ी
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्या और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्या और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा मौर्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
केटी न्यूज़/लखनऊ
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्या और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्या और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा मौर्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं।लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। दीपक कुमार स्वर्णकार मामले के संबंध में अदालत ने स्वामी प्रसाद और संघमित्रा के अलावा तीन और लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 82 के तहत यह आदेश जारी किया।
अदालत ने मामलें में मौर्या पिता-पुत्री समेत सभी आरोपियों के लिए तीन समन, दो जमानती वॉरंट और एक गैरजमानती वारंट जारी किए थे।इसके बाद भी आरोपी अदालत के सामने पेश नहीं हुए थे।यह मामला पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य से जुड़ा हुआ है। इससे पहले मौर्या परिवार ने इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था।
सुशांत गोल्फ सिटी के रहने वाले वादी दीपक कुमार स्वर्णकार ने अदालत में संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्या सहित अन्य के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया है। वादी का आरोप है कि, वह और संघमित्रा साल 2016 से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे।संघमित्रा और उसके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने वादी को बताया की संघमित्रा की पूर्व शादी से तलाक हो गया है।जिसके बाद वादी ने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उसके घर पर शादी कर लिया, हालांकि बाद में जब उसे पता चला तो शादी की बात उजागर न होने पाए इसलिए उस पर जानलेवा हमला कराया गया।याचिका पर संज्ञान लेते हुए, कोर्ट ने दोनों को ट्रायल चलाने के लिए तलब किया था लेकिन वे अब तक हाजिर नहीं हुए हैं।