अयोध्या बलात्कार मामले में पीड़िता की ओर से गर्भपात कराए गए भ्रूण की डीएनए रिपोर्ट की हुई मांग
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने 71 वर्षीय आरोपी मुईद अहमद की जमानत याचिका पर एक फैसला पारित किया।इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या बलात्कार मामले में पीड़िता की ओर से गर्भपात कराए गए भ्रूण की डीएनए रिपोर्ट की मांग की है।
केटी न्यूज़/लखनऊ
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने 71 वर्षीय आरोपी मुईद अहमद की जमानत याचिका पर एक फैसला पारित किया।इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या बलात्कार मामले में पीड़िता की ओर से गर्भपात कराए गए भ्रूण की डीएनए रिपोर्ट की मांग की है।विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक को एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख़ मुक़र्रर की है।
इस केस में आरोपी ने दावा किया कि उसे राजनीतिक कारणों से मामले में फंसाया गया है और उसे कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है।याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने दलील दी कि मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है तथा पीड़िता नाबालिग है । उन्होंने कहा कि घटना के बाद पीड़िता गर्भवती भी हो गई और गर्भपात के बाद डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने डीएनए जांच की रिपोर्ट तलब की।