नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री को मिली अग्रिम जमानत, पॉस्को कोर्ट के फैसले को बदला
राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री वृषण पटेल को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दी।जस्टिस राजेश वर्मा ने बृषण पटेल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अधिवक्ता अजय ठाकुर और कौशल किशोर को सुनने के बाद यह आदेश दिया।
केटी न्यूज़/पटना
राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री वृषण पटेल को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दी।जस्टिस राजेश वर्मा ने बृषण पटेल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अधिवक्ता अजय ठाकुर और कौशल किशोर को सुनने के बाद यह आदेश दिया।मुजफ्फरपुर में एक नाबालिक लड़की से दो वर्ष तक बलात्कार करने के आरोप में अभियुक्त थे।
पूर्व मंत्री वृषण पटेल पर आरोप है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर के एक नाबालिक लड़की को नौकरी देने के नाम पर मुजफ्फरपुर से पटना बुलाया और 2 वर्षों तक लगातार उसके साथ बलात्कार करते रहे।इस मामले को लेकर लड़की द्वारा एक परिवाद पत्र मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट में दायर किया गया।लड़की ने साक्ष्य के तौर पर यौन शोषण का एक वीडियो भी कोर्ट में पेश किया था।
पीड़िता ने मंत्री पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है। दायर केस में बताया गया है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसका वीडियो भी बना लिया गया। अब वही अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। पूर्व मंत्री लगातार कई डेट से न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे।इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने श्री पटेल के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।