नपा की अवैध वसूली की जांच में सीजेएम ने सदर एसडीएम को किया तलब

नपा की अवैध वसूली की जांच में सीजेएम ने सदर एसडीएम को किया तलब
बलिया सिविल कोर्ट

- सिविल कोर्ट के वाहन स्टैंड पर अवैध वसूली का मामला

केटी न्यूज/बलिया 

आख्या प्रस्तुत करने में लापरवाही बरतने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिशचंद्र की अदालत ने 26 नवंबर को सदर एसडीएम प्रशांत नायक को कोर्ट में तलब किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज राय हंस ने न्यायालय के बाहर वाहन स्टैंड पर वाहने खड़ा करने वालों से नगर पालिका द्वारा अवैध पैसा वसूली किए जाने को लेकर सीजेएम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में सीजेएम ने सदर एसडीएम से मामले की जांच कर जांच आख्या मांगी थी, लेकिन सदर एसडीएम ने लापरवाही बरतते हुए 20 अक्टूबर बीत जाने के बावजूद अभी तक जांच आख्या न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया और कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। ऐसे में सीजेएम न्यायालय ने उन्हें तलब किया है। 

बताया जाता है कि सिविल कोर्ट के बाहर स्थित वाहन स्टैंड में वाहन खड़ा करने पर कोई शुल्क नहीं लगता है। लेकिन तत्कालीन नगर पालिका ईओ दिनेश विश्वकर्मा, नपा अध्यक्ष अजय कुमार सहित नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप फर्जी रसीद बनाकर वाहन स्टैंड पर वाहन खड़ा करने वालों से पैसा वसूला जाता था। इसी को लेकर अधिवक्ता मनोज राय हंस बीते 17 अगस्त 2021 को सीजेएम कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया था। जिसके बाद सीजेएम न्यायालय ने सदर एसडीएम को मामले की जांच सौंपते हुए जांच रिपोर्ट तलब किया था, लेकिन सदर एसडीएम द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। इधर सीजेएम न्यायालय ने ​पिफर से समय देते हुए 20 अक्टूबर को जांच आख्या तलब किया था, लेकिन समय बीत जाने के बावजूद सदर एसडीएम ने जांच आख्या प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे में सीजेएम न्यायालय ने आगामी 26 नवंबर को सदर एसडीएम को कोर्ट में तलब किया है।