सात साल बाद गैंगेस्टर एक्ट के तीन दोषियों को पांच वर्ष की कारावास

सात साल बाद गैंगेस्टर एक्ट के तीन दोषियों को पांच वर्ष की कारावास

केटी न्यूज/बलिया

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ओमकार शुक्ला की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट मामले की सुनवाई की। न्यायाधीश ने दोषी मिले एजाज अहमद पुत्र मकसूद निवासी बेल्थरा रोड, गोल्डन उर्फ मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद मुंसफ निवासी बेल्थरा रोड, अजहर उर्फ मजहर पुत्र मुख्तार उर्फ पेंटर शिवराजपुर मझौली थाना सलेमपुर जनपद देवरिया को पांच वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा एसओ नन्हेराम सरोज थाना उभाव की ओर से 25 नवंबर 2015 को तहरीर दी गई थी कि क्षेत्र में गश्त के दौरान जानकारी मिली कि एजाज अहमद, गोल्डन और अजहर का एक संगठित एवं सक्रिय गिरोह है।

गैंग लीडर एजाज अहमद है। अपने साथियों के साथ मिलकर वह आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए हत्या, अपहरण जैसे गंभीर अपराध करने में अभ्यस्त हैं। उनके भय से आमलोगों में डर है। इनके विरुद्ध थाने में कोई रिपोर्ट लिखवाने, गवाही देने के लिए सांस नहीं लेता है। उपरोक्त तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद दौरान विवेचक ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने वादी अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत सभी साक्ष्यों को देखने और अजय कुमार तिवारी विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद तीनों को दोषी पाया। तीनों को गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा सुनाई गई।