नव साल बाद गैंगस्टर एक्ट के तीन अभियुक्तों को तीन वर्ष की कैद
केटी न्यूज/ बलिया
शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीन अभियुक्तों को तीन वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ज्ञात हो कि रेवती थाना क्षेत्र अंतर्गत अजय चौहान पुत्र श्रीराम चौहान ,संजय चौहान पुत्र श्रीराम चौहान ,श्रीभगवान चौहान पुत्र झकड़ी चौहान, निवासी घाघरओली बिशनपुरा थाना रेवती जिला बलिया के खिलाफ थाना रेवती में गैंगस्टर एक्ट के तहत 2013 में मुकदमा दर्ज हुआ था ।
जिसमें वादी मुकदमा ने थाने में तहरीर दिया था कि उपरोक्त लोगों का समाज में भय एवं आतंक है। यह अपराधी प्रवृति के लोग हैं, जिससे कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। यह अपराधीगण कृत्य करके अवैध रूप से धन की उगाही करते हैं और समाज में दहशत फैला हुए हैं। इस पर उक्त मामले का थाना रेवती में मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ। जिस पर न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का न्यायिक परिसीलन करने के उपरांत व अभियोजन के तरफ से अजय तिवारी विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत अदालत ने फैसला सुनाया है।