सीएम केजरीवाल की कोर्ट ने ये डिमांड की रद्द
सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में बड़ा झटका लगा है।आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
केटी न्यूज़/दिल्ली
सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में बड़ा झटका लगा है।आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें डॉक्टर से नियमित मुलाकात करने और इंसुलिन देने की मांग की थी।स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सीएम को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।कोर्ट ने आगे कहा कि विशेष परिस्थितियों में जेल प्रशासन मेडिकल बोर्ड गठित कर ऐसे मामलों में उपचार उपलब्ध कराता है।
सीएम केजरीवाल ने अपनी दायर याचिका में कोर्ट से उन्हें तिहाड़ जेल में इंसुलिन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने जेल में डॉक्टरों से रोज 15 मिनट परामर्श करने की अनुमति मांगी थी।कोर्ट ने इन सभी मांगों को खारिज कर दिया।अदालत ने एम्स के डॉक्टरों को उनकी जांच कर आगे का निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
इससे पहले आज सुबह दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में सीएम को असाधारण अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका कर दी थी।अदालत ने आगे अपने आदेश में याचिकाकर्ता पर 75 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।कोर्ट ने कहा के लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नही दे सकते है।
सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने एम्स डायरेक्टर के नेतृत्व में एक पैनल गठित करने का आदेश दिया है।इस पैनल को अदालत ने सीएम की जांच कर उनकी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।अपने आदेश में अदालत ने आगे कहा कि एम्स का पैनल सीएम की शुगर लेवल का एक चार्ट तैयार करेगा।उनकी जांच के बाद ये तय होगा की सीएम केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए या नहीं।