पूर्वमंत्री वृषिण पटेल पर नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और यौन शोषण के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट

बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है।वृषिण पटेल पर नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और 2 साल तक लगातार यौन शोषण करने का आरोप है।

पूर्वमंत्री वृषिण पटेल पर नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और यौन शोषण के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया  वारंट
Vrushin Patel

केटी न्यूज़/पटना

बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है।वृषिण पटेल पर नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और 2 साल तक लगातार यौन शोषण करने का आरोप है। नाबालिग लड़की ने वृषिण पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।इस मामले में कोर्ट ने तथ्यों को देखने और गवाहों की सुनने के बाद वृषिण पटेल को हाजिर होने को कहा था।पिछले 12 जून को ही उन्हें कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया था लेकिन वृषिण पटेल नहीं पहुंचे।इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था।मामला मुजफ्फरपुर के कोर्ट में चल रहा है। 

मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट से 24 जून को वृषिण पटेल के खिलाफ वारंट निर्गत हो गया। इसके बाद भी आरोपी पूर्व मंत्री 6 जुलाई को कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए। लिहाजा दूसरा जमानती वारंट जारी करते हुए 31 अगस्त को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।पीड़िता के वकील ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि अगर वे 31 अगस्त को हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैरजमानतीय वारंट जारी किया जायेगा।

इस मुकदमे को लेकर पीड़िता की वकील ऋचा स्मृति ने बताया कि वृषिण पटेल ने दो साल तक मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया।उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता रहा है।पीड़िता के हाथ वह वीडियो फुटेज लग गया।वह वीडियो फुटेज के साथ पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने गयी लेकिन आरोपी बहुत रसूखदार है लिहाजा पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया।

पीड़िता का आरोप है कि वृषिण पटेल लगातार 2 वर्षों तक शारीरिक शोषण करते रहे। अभियुक्त पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और विधायक रह चुके हैं।अब इस मामले में जमानती वारंट जारी हो गया है, वहीं अगर अब नहीं उपस्थित हुए तो गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा।ऐसे में 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो अदालत में नाबालिग लड़की ने कम्प्लेन दायर किया था। जिसमें पूर्व मंत्री के खिलाफ पटना ले जाकर रेप और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया गया था। लड़की की शिकायत पर विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की।